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Basti News: नो हेलमेट, नो पेट्रोल का आदेश 26 से होगा लागू
Sat, 11 Jan 2025 04:19 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Sat, 11 Jan 2025 04:19 PM IST
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बस्ती। जिले में बिना हेलमेट के पेट्रोल न देने का आदेश शुक्रवार को जारी कर दिया गया। डीएम रवीश गुप्ता ने जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिया है कि 26 जनवरी से नो हेल्मेट, नो पेट्रोल नियम सख्ती से लागू किया जाए। इसके तहत किसी भी ऐसे दोपहिया वाहन चालक को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, जिसने हेल्मेट नहीं पहना हो।
डीएम ने कहा कि केंद्रीय मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 129 और उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली 1998 के नियम 201 के अनुसार बाइक चालकों और सवारियों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हेल्मेट पहनना अनिवार्य है। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा-177 के तहत जुर्माने का प्रावधान है।
डीएम ने की लोगों के अपील : डीएम ने लोगों से अपील की है कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें और हेल्मेट पहनकर अपनी और अपने सहयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। उनका कहना है कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौत का एक बड़ा कारण हेलमेट न पहनना है, और इसे रोकने के लिए यह कदम बेहद जरूरी है।
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डीएम ने कहा कि केंद्रीय मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा 129 और उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली 1998 के नियम 201 के अनुसार बाइक चालकों और सवारियों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हेल्मेट पहनना अनिवार्य है। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा-177 के तहत जुर्माने का प्रावधान है।
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डीएम ने की लोगों के अपील : डीएम ने लोगों से अपील की है कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें और हेल्मेट पहनकर अपनी और अपने सहयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। उनका कहना है कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौत का एक बड़ा कारण हेलमेट न पहनना है, और इसे रोकने के लिए यह कदम बेहद जरूरी है।
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