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Basti News: हत्या का मुकदमा दर्ज करने का आदेश
Fri, 05 May 2023 12:33 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Fri, 05 May 2023 12:33 AM IST
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बस्ती। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आशीष राय ने चुनावी रंजिश को लेकर 19 वर्षीय युवक की हत्या के आरोप में मुंडेरवा थाना क्षेत्र के एकमा गांव के तीन लोगों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। लालगंज पुलिस को मुकदमा दर्ज कर 15 दिन के अंदर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अवगत कराना होगा।
मुंडेरवा थाना क्षेत्र के एकमा गांव की उर्मिला देवी ने अधिवक्ता राम करन शास्त्री के माध्यम से न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया। कहा कि उसके गांव के मुकेश, हनुमान व शंकर प्रधानी के चुनाव को लेकर रंजिश रखते थे। 4 मार्च 2022 को उसके पुत्र रवि को शाम 5:00 बजे मुकेश घर से लेकर गया, उसके बाद वह घर नहीं आया। पीड़िता के दूसरे पुत्र ने अपनी मां को बताया कि मैंने भैया को हनुमान मुकेश व शंकर के साथ जाते हुए देखा था। दूसरे दिन पता चला कि लालगंज थाना क्षेत्र के चित्राखोर गांव के पास गंभीर स्थिति में रवि पड़ा हुआ है। उसे प्राथमिक चिकित्सालय बनकटी लाया गया। स्थिति बिगड़ती देख रवि को जिला अस्पताल ले जाया जा रहा था कि रास्ते में ही उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम तो अवश्य कराया, परंतु प्रार्थना पत्र देने के बाद भी आरोपियों के विरुद्ध कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं किया। न्यायालय ने माना कि हत्या जैसे गंभीर अपराध का आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया गया है सत्य की जांच करने के लिए निष्पक्ष विवेचना कराया जाना न्याय हित में जरूरी है। ऐसे में मुकदमा दर्ज करने का आदेश न्यायालय ने दिया है।
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मुंडेरवा थाना क्षेत्र के एकमा गांव की उर्मिला देवी ने अधिवक्ता राम करन शास्त्री के माध्यम से न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया। कहा कि उसके गांव के मुकेश, हनुमान व शंकर प्रधानी के चुनाव को लेकर रंजिश रखते थे। 4 मार्च 2022 को उसके पुत्र रवि को शाम 5:00 बजे मुकेश घर से लेकर गया, उसके बाद वह घर नहीं आया। पीड़िता के दूसरे पुत्र ने अपनी मां को बताया कि मैंने भैया को हनुमान मुकेश व शंकर के साथ जाते हुए देखा था। दूसरे दिन पता चला कि लालगंज थाना क्षेत्र के चित्राखोर गांव के पास गंभीर स्थिति में रवि पड़ा हुआ है। उसे प्राथमिक चिकित्सालय बनकटी लाया गया। स्थिति बिगड़ती देख रवि को जिला अस्पताल ले जाया जा रहा था कि रास्ते में ही उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम तो अवश्य कराया, परंतु प्रार्थना पत्र देने के बाद भी आरोपियों के विरुद्ध कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं किया। न्यायालय ने माना कि हत्या जैसे गंभीर अपराध का आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया गया है सत्य की जांच करने के लिए निष्पक्ष विवेचना कराया जाना न्याय हित में जरूरी है। ऐसे में मुकदमा दर्ज करने का आदेश न्यायालय ने दिया है।
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