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Basti News: यौन उत्पीड़न के आरोपी को 10 वर्ष की सजा
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संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ त्वरित गति न्यायालय प्रथम प्रमोद कुमार गिरि की अदालत ने यौन उत्पीड़न के एक मामले में आरोपी सलीम निवासी धोबहिया गनेशपुर थाना वाल्टरगंज को 10 वर्ष की सश्रम कारावास और 41 हजार रुपये जुर्माना देने की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने पर आरोपी को अतिरिक्त तीन वर्ष चार माह की कैद भुगतनी होगी।
मामला 18 सितंबर 2018 का है। पीड़िता ने थाना वाल्टरगंज में तहरीर देकर बताया था कि शाम करीब आठ बजे वह शौच के लिए बाहर गई थी, तभी गांव के सलीम ने रास्ते में रोककर उसका हाथ पकड़ लिया। विरोध करने पर मारपीट की, शोर मचाने पर वह भाग गया। मामले की विवेचना तत्कालीन उपनिरीक्षक कृष्ण कुमार साहू ने की। विवेचना के दौरान साक्ष्यों और पीड़िता के बयान के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने आठ गवाहों के बयान न्यायालय में प्रस्तुत किए। सभी साक्ष्यों और बयान को देखते हुए न्यायालय ने अपराध को गंभीर मानते हुए सजा का आदेश दिया।
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बस्ती। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ त्वरित गति न्यायालय प्रथम प्रमोद कुमार गिरि की अदालत ने यौन उत्पीड़न के एक मामले में आरोपी सलीम निवासी धोबहिया गनेशपुर थाना वाल्टरगंज को 10 वर्ष की सश्रम कारावास और 41 हजार रुपये जुर्माना देने की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने पर आरोपी को अतिरिक्त तीन वर्ष चार माह की कैद भुगतनी होगी।
मामला 18 सितंबर 2018 का है। पीड़िता ने थाना वाल्टरगंज में तहरीर देकर बताया था कि शाम करीब आठ बजे वह शौच के लिए बाहर गई थी, तभी गांव के सलीम ने रास्ते में रोककर उसका हाथ पकड़ लिया। विरोध करने पर मारपीट की, शोर मचाने पर वह भाग गया। मामले की विवेचना तत्कालीन उपनिरीक्षक कृष्ण कुमार साहू ने की। विवेचना के दौरान साक्ष्यों और पीड़िता के बयान के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।
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विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने आठ गवाहों के बयान न्यायालय में प्रस्तुत किए। सभी साक्ष्यों और बयान को देखते हुए न्यायालय ने अपराध को गंभीर मानते हुए सजा का आदेश दिया।
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