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Basti News: गैर इरादतन हत्या में पिता पुत्र समेत चार को उम्रकैद
Sun, 02 Apr 2023 12:53 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Sun, 02 Apr 2023 12:53 AM IST
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बस्ती। जिला जज कुलदीप सक्सेना ने गैर इरादतन हत्या के 11 साल पुराने मामले में एक ही परिवार के 4 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक आरोपी को 19 हजार रुपये अर्थदंड भी देना होगा। इसे अदा न करने पर 1 वर्ष 1 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी परिपूर्णानंद पांडेय, सहायक शासकीय अधिवक्ता कमलेश कुमार चौधरी व आलोक सिंह ने अदालत में घटनाक्रम की जानकारी दी। कहा कि घटना 13 दिसंबर 2012 की है। मुंडेरवा थाना क्षेत्र के सिसवा पांडेय निवासी अनिल कुमार ने थाना में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि 13 दिसंबर को गांव के भगोले और भौगोलिक व उसके पुत्र जुग्गीलाल गुलाब व उसके पिता व झिनकान एकराय होकर शिकायतकर्ता के घर के लोगों को बुरी तरह से मार पीटे। इस मारपीट में शिकायतकर्ता के बड़े पिता राम जुगेश को गंभीर चोट आई। घर की महिलाओं को भी इन लोगों ने मारा पीटा। मारपीट के बाद चोटहिल जुगेश का लंबे समय तक इलाज चलता रहा। 3 मई 2013 को इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। जुगेश की मृत्यु के बाद गैर इरादतन हत्या करने की धारा में भी आरोप तय किया गया। दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी मानते हुए दंडित किया है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी परिपूर्णानंद पांडेय, सहायक शासकीय अधिवक्ता कमलेश कुमार चौधरी व आलोक सिंह ने अदालत में घटनाक्रम की जानकारी दी। कहा कि घटना 13 दिसंबर 2012 की है। मुंडेरवा थाना क्षेत्र के सिसवा पांडेय निवासी अनिल कुमार ने थाना में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि 13 दिसंबर को गांव के भगोले और भौगोलिक व उसके पुत्र जुग्गीलाल गुलाब व उसके पिता व झिनकान एकराय होकर शिकायतकर्ता के घर के लोगों को बुरी तरह से मार पीटे। इस मारपीट में शिकायतकर्ता के बड़े पिता राम जुगेश को गंभीर चोट आई। घर की महिलाओं को भी इन लोगों ने मारा पीटा। मारपीट के बाद चोटहिल जुगेश का लंबे समय तक इलाज चलता रहा। 3 मई 2013 को इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। जुगेश की मृत्यु के बाद गैर इरादतन हत्या करने की धारा में भी आरोप तय किया गया। दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी मानते हुए दंडित किया है।
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