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Basti News: किशोरी की गला रेतकर हत्या में उम्रकैद की सजा
Sat, 12 Jul 2025 01:51 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Sat, 12 Jul 2025 01:51 AM IST
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बस्ती। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शिवचन्द की अदालत ने हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न अदा करने पर तीन माह की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी। इसी मामले में दूसरे आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया है।
लालगंज थाना क्षेत्र के बगही गांव निवासी अनिल कुमार ने तहरीर देकर 9 फरवरी 2020 को केस दर्ज कराया था। बताया था कि वह सुबह अपनी पत्नी निर्मला देवी के साथ गन्ने के खेत में गया था। थोड़ी देर बाद उसकी 14 वर्षीय लड़की रीनू अपनी बड़ी मां कलावती देवी पत्नी जवाहिर लाल के साथ खेत में आ रही थी। सुबह करीब सात बजे संजय चौधरी के सरसों के खेत के पास पहले से घात लगाकर बैठे अरुन ने धारदार हथियार से गला काटकर रीनू की हत्या कर दी। कलावती देवी के शोर मचाने पर वह अपनी पत्नी के साथ दौड़कर मौके पर पहुंचा तो देखा कि अरुन उत्तर की तरफ जा रहा था। भागते हुए उसने दौड़ाकर पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन पकड़ नहीं सका। पुलिस ने केस दर्ज करके अविनाश व अरुन कुमार के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत साक्ष्य के आधार पर अरुन कुमार को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दूसरे आरोपी अविनाश को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है।
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लालगंज थाना क्षेत्र के बगही गांव निवासी अनिल कुमार ने तहरीर देकर 9 फरवरी 2020 को केस दर्ज कराया था। बताया था कि वह सुबह अपनी पत्नी निर्मला देवी के साथ गन्ने के खेत में गया था। थोड़ी देर बाद उसकी 14 वर्षीय लड़की रीनू अपनी बड़ी मां कलावती देवी पत्नी जवाहिर लाल के साथ खेत में आ रही थी। सुबह करीब सात बजे संजय चौधरी के सरसों के खेत के पास पहले से घात लगाकर बैठे अरुन ने धारदार हथियार से गला काटकर रीनू की हत्या कर दी। कलावती देवी के शोर मचाने पर वह अपनी पत्नी के साथ दौड़कर मौके पर पहुंचा तो देखा कि अरुन उत्तर की तरफ जा रहा था। भागते हुए उसने दौड़ाकर पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन पकड़ नहीं सका। पुलिस ने केस दर्ज करके अविनाश व अरुन कुमार के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत साक्ष्य के आधार पर अरुन कुमार को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दूसरे आरोपी अविनाश को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है।
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