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धान खरीद वर्ष 2017- 1
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धान खरीद वर्ष 2017-18 की जांच करेगी तीन सदस्यीय टीम
अभिलेखों का भी होगा सत्यापन
अमर उजाला ब्यूरो
बस्ती। जिले में धान खरीद वर्ष 2017-18 की जांच संयुक्त आयुक्त ने शुरू कराई है। इसके लिए तीन सदस्यीय टीम गठित की गई है। जांच की आख्या संयुक्त आयुक्त को उपलब्ध कराई जाएगी। अभिलेखों का सत्यापन भी किया जाएगा। यह जांच विधायक संजय प्रताप जायसवाल की ओर से धान खरीद में किए गए गोलमाल के लगाए गए आरोपों के आधार पर की जा रही है।
आयुक्त व निबंधक सहकारिता ने दिए गए निर्देश में कहा है कि शिकायत में किसी केंद्र विशेष का उल्लेख न होने के कारण ऐसे में रेंडम के आधार पर सदर क्षेत्र के मरवटिया बाबू, बागडीह, बहादुरपुर व सिसवारी मुगल, सजनाखोर, हर्रैया के बस्थनवा व ठाकुरपुर, भानपुर तहसील के कोठिला व भिरिया ऋतुराज, रुधौली के बसडीला की जांच की जाएगी। मंडल के संयुक्त आयुक्त व संयुक्त निबंधक सहकारिता, सहायक आयुक्त व सहायक निबंधक सहकारिता अयोध्या, जिला मुख्यालय पर तैनात एक अपर जिला सहकारी अधिकारी इसकी जांच करेंगे। निर्देश है कि जांच में संबंधित तहसील के अपर जिला सहकारी अधिकारी, पीसीएफ प्रबंधक व सहायक आयुक्त व सहायक निबंधक जांच के समय मौजूद रहेंगे। अपर जिला सहकारी अधिकारी सहायक विकास अधिकारी सहकारिता के सहयोग से संबंधित क्रय केंद्र की क्रय पंजिका, स्टाक रजिस्टर, डिलिवरी चालान बुक तथा क्रय एजेंसी की ओर से उक्त वर्ष के धान खरीद का प्राइस सपोर्ट लेजर की प्रमाणित प्रति जिला प्रबंधक पीसीएफ प्रस्तुत करेंगे। समिति के सचिव अभिलेख देने में यदि आनाकानी करेंगे तो अपर जिला सहकारी अधिकारी उक्त अभिलेखों को सहकारिता अधिनियम के तहत अधिग्रहीत कर लेंगे। फिर भी जांच के लिए मूल अभिलेख अधिग्रहीत नहीं हो पाता है तो संबंधित के खिलाफ उ.प्र. सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा 193 के तहत आपराधिक कृत्य के लिए प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अभियोग पंजीकृत की कार्रवाई अपर जिला सहकारी अधिकारी कराएंगे।
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अभिलेखों का भी होगा सत्यापन
अमर उजाला ब्यूरो
बस्ती। जिले में धान खरीद वर्ष 2017-18 की जांच संयुक्त आयुक्त ने शुरू कराई है। इसके लिए तीन सदस्यीय टीम गठित की गई है। जांच की आख्या संयुक्त आयुक्त को उपलब्ध कराई जाएगी। अभिलेखों का सत्यापन भी किया जाएगा। यह जांच विधायक संजय प्रताप जायसवाल की ओर से धान खरीद में किए गए गोलमाल के लगाए गए आरोपों के आधार पर की जा रही है।
आयुक्त व निबंधक सहकारिता ने दिए गए निर्देश में कहा है कि शिकायत में किसी केंद्र विशेष का उल्लेख न होने के कारण ऐसे में रेंडम के आधार पर सदर क्षेत्र के मरवटिया बाबू, बागडीह, बहादुरपुर व सिसवारी मुगल, सजनाखोर, हर्रैया के बस्थनवा व ठाकुरपुर, भानपुर तहसील के कोठिला व भिरिया ऋतुराज, रुधौली के बसडीला की जांच की जाएगी। मंडल के संयुक्त आयुक्त व संयुक्त निबंधक सहकारिता, सहायक आयुक्त व सहायक निबंधक सहकारिता अयोध्या, जिला मुख्यालय पर तैनात एक अपर जिला सहकारी अधिकारी इसकी जांच करेंगे। निर्देश है कि जांच में संबंधित तहसील के अपर जिला सहकारी अधिकारी, पीसीएफ प्रबंधक व सहायक आयुक्त व सहायक निबंधक जांच के समय मौजूद रहेंगे। अपर जिला सहकारी अधिकारी सहायक विकास अधिकारी सहकारिता के सहयोग से संबंधित क्रय केंद्र की क्रय पंजिका, स्टाक रजिस्टर, डिलिवरी चालान बुक तथा क्रय एजेंसी की ओर से उक्त वर्ष के धान खरीद का प्राइस सपोर्ट लेजर की प्रमाणित प्रति जिला प्रबंधक पीसीएफ प्रस्तुत करेंगे। समिति के सचिव अभिलेख देने में यदि आनाकानी करेंगे तो अपर जिला सहकारी अधिकारी उक्त अभिलेखों को सहकारिता अधिनियम के तहत अधिग्रहीत कर लेंगे। फिर भी जांच के लिए मूल अभिलेख अधिग्रहीत नहीं हो पाता है तो संबंधित के खिलाफ उ.प्र. सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा 193 के तहत आपराधिक कृत्य के लिए प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अभियोग पंजीकृत की कार्रवाई अपर जिला सहकारी अधिकारी कराएंगे।
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