फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   If police becomes party in land dispute then action will be taken

Basti News: जमीन के विवाद में पुलिस बनेगी पार्टी तो होगी कार्रवाई

Sat, 30 Mar 2024 12:37 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Sat, 30 Mar 2024 12:37 AM IST
विज्ञापन
If police becomes party in land dispute then action will be taken
परिक्षेत्र पुलिस को आईजी ने जारी किया फरमान
विज्ञापन


एसडीएम के स्पष्ट आदेश पर ही करें क्रियान्वयन

संवाद न्यूज एजेंसी


बस्ती। पुलिस अधिकारी जनसुनवाई की आड़ में दो पक्षों के बीच के संपत्ति विवाद में तब तक हस्तक्षेप नहीं सकेंगे जब तक शांतिभंग का अंदेशा न हो। संपत्ति विवाद निपटाने का अधिकार राजस्व विभाग का है। पुलिस को किसी भी पक्ष की भूमि को तय करने का अधिकार नहीं है। इस संबंध में आईजी रेंज आरके भारद्वाज ने परिक्षेत्र की पुलिस को साफ-साफ निर्देश दिए है।
आईजी ने कहा कि जमीन पर कब्जा हटाने या दिलाने की काम पुलिस का नहीं है। राजस्व अधिकारी के स्पष्ट आदेश नहीं होने पर स्थानीय स्तर पर पुलिस की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। जबकि मौके पर पुलिस की सिर्फ शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है। यदि भूमि विवाद के मामलों में पुलिस के खुद पार्टी बनने, कब्जा दिलाने व हटाने की शिकायत मिली तो संबंधित के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मौजूदा वक्त में दो पक्षों के बीच ऐसे विवाद की जनसुनवाई में शिकायत कर दबाव बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है।
विज्ञापन


सिविल व रेवन्यू कोर्ट में जमीन के मालिकाना हक व टाइटल संबंधी विवाद, अनुबंध तोड़ने, जमीन पर कब्जे और धोखाधड़ी के मामलों के निपटारे का अधिकार सिर्फ सिविल व रेवन्यू कोर्ट को है। सीमांकन, बंटवारा, नामांतरण, रास्ता संबंधी विवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई राजस्व न्यायालय में ही हो सकती है। असंतुष्ट पक्ष अपील कर सकता है या सिविल कोर्ट जा सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed