फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Husband wife and son impriso

हत्या के मामले में पति-पत्नी व पुत्र को आजीवन कारावास

Wed, 21 Oct 2020 06:11 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2020 06:11 PM IST
विज्ञापन
Husband wife and son impriso
हत्या के मामले में पति-पत्नी व पुत्र को आजीवन कारावास
विज्ञापन

घोड़ारेहार उर्फ गायघाट के बृजेश की सात साल पहले हुई थी हत्या
बस्ती। हत्या के मामले में पति पत्नी व पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बुधवार को सजा का आदेश जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरजीत तिवारी की अदालत ने दिया है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी परिपूर्णानंद पांडेय ने अभियोजन की ओर से पैरवी की।

वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के घोड़ारेहार उर्फ गायघाट निवासी बृजेश की सात साल पहले हत्या हो गई थी। उनके बड़े भाई राजेश ने गांव के राम दुलारे, उनकी पत्नी व बेटे विजय कुमार उर्फ विक्की के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। बकौल वादी, उसके भाई का आना-जाना राम दुलारे के घर था। राम दुलारे को शक था कि बृजेश का नाजायज संबंध उसकी पत्नी के साथ है। 23 नवंबर 2013 को राम दुलारे ने बृजेश को हरदिया चौराहा पर ले जाकर शराब पिलाई और फिर अपने घर ला कर उसकी हत्या कर दी। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed