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Basti News: हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास की सजा

Fri, 01 Mar 2024 12:39 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Fri, 01 Mar 2024 12:39 AM IST
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Husband sentenced to life imprisonment
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अदालत ने दिया आदेश
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संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार ने हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार ओझा ने अदालत को बताया कि लालगंज थाना क्षेत्र के अमोढ़वा निवासी इंद्रपाल ने थाने में तहरीर देकर कहा था कि उसने बेटी राजमति का विवाह घटना के आठ वर्ष पहले सिकंदर पुत्र भोला, ग्राम हरैया, थाना लालगंज के साथ किया था। बेटी के तीन बच्चे हैं। सास अतवारी देवी, ससुर भोला, नदद अंगूरी व पति आए दिन रुपये की मांग करते हुए उसे प्रताड़ित करते रहते थे।

छह नवंबर 2019 को किसी दूसरे के माध्यम से सूचना मिली की बेटी को ससुराल वालों ने मिट्टी का तेल डालकर जला दिया है। एंबुलेंस से पीएचसी बनकटी ले जाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। यहां से मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया। देर रात में उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपियों पर केस दर्ज किया था। विवेचना में सास, ससुर व नदद के विरूद्ध साक्ष्य न मिलने से पुलिस ने उनका नाम हटा दिया था। पुलिस ने पति के विरुद्ध आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया था।
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