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बस्ती: दहेज हत्या मामले में पति को दस साल कारावास की सजा, पांच साल पहले हुई थी शादी

Fri, 21 Oct 2022 04:07 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती।
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती। Published by: गोरखपुर ब्यूरो Updated Fri, 21 Oct 2022 04:07 PM IST
सार

बाबूलाल ने पैकोलिया पुलिस का तहरीर देकर बताया कि उन्होंने अपनी पुत्री खुशी की शादी 2017 में कुनगाई बुजर्ग निवासी अनिल कुमार के साथ की थी। 30 अक्तूबर 2017 को खुशी ने अपनी मां को कॉल करके बताया था कि ससुराल के लोग दहेज की बात पर परेशान कर रहे हैं और कहते हैं कि दहेज न मिलने पर जान से मार डालेंगे।
 

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Husband gets ten years imprisonment in dowry murder case
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : istock

विस्तार

अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक प्रथम अनिल कुमार खरवार की अदालत ने दहेज के लिए पत्नी की हत्या के दोषी को दस साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने दोषी पर सात हजार रुपये अर्थदंड लगाते हुए कहा कि इसे न अदा करने पर दो माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
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लोक अभियोजक दुर्गा प्रसाद उपाध्याय ने अदालत को बताया कि घटना पैकोलिया थाना क्षेत्र के कुनगाई बुजुर्ग की है। दुबौलिया थाना क्षेत्र के समौड़ा गांव निवासी बाबूलाल ने पैकोलिया पुलिस का तहरीर देकर बताया कि उन्होंने अपनी पुत्री खुशी की शादी 2017 में कुनगाई बुजर्ग निवासी अनिल कुमार के साथ की थी। 30 अक्तूबर 2017 को खुशी ने अपनी मां को कॉल करके बताया था कि ससुराल के लोग दहेज की बात पर परेशान कर रहे हैं और कहते हैं कि दहेज न मिलने पर जान से मार डालेंगे।
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इसी दिन एक घंटे बाद दामाद अनिल कुमार ने कॉल करके सूचना दी कि खुशी की तबीयत अधिक खराब है। हर्रैया ले गए, जहां से चिकित्सक ने जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया है। जिला अस्पताल से चिकित्सक ने उसे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। गोरखपुर ले जाते समय कांटे में उसकी सांस बंद हो गई। उसे वापस जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित किया।
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अनिल कुमार और उनके भाई सुनील कुमार, शव को अस्पताल में छोड़कर भाग गए। पैकोलिया पुलिस ने खुशी के पति अनिल कुुमार, देवर सुनील कुमार, सास बिंदु, ननद खुशबू पर दहेज हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज किया। चारों के खिलाफ कोर्ट में विवेचक ने 11 नवंबर 2017 को आरोप पत्र दाखिल किया। साक्ष्य व गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी पति अनिल कुमार को अदालत ने दोषी पाया। देवर, सास व ननद को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
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