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Basti News: दो शादी करने के आरोप में प्रधानाध्यापक निलंबित, डीएम ने मामले की जांच के दिए थे निर्देश
Wed, 31 Aug 2022 10:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती।
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती।
Published by: गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 31 Aug 2022 10:00 AM IST
सार
मामला प्राथमिक विद्यालय कटारिया प्रथम का है। पिपरा निवासी रणवीर सिंह ने डीएम से शिकायत की था कि प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक राजेश कुमार ने दो शादी कर रखी है। उन्होंने दूसरी शादी करने से पहले पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया है। शिकायत पर डीएम ने बीएसए को जांच कराने के निर्देश दिए थे।
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विस्तार
बेसिक शिक्षा विभाग में कूटरचित दस्तावेज के सहारे नौकरी करने वाले बहुतेरे मिल जाते हैं, लेकिन आजकल एक प्रधानाध्यापक के दो शादी का करने का मामला गरम है। इसके लिए विभाग ने प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया है।
मामला क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय कटारिया प्रथम का है। पिपरा निवासी रणवीर सिंह ने डीएम से शिकायत की था कि प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक राजेश कुमार ने दो शादी कर रखी है। उन्होंने दूसरी शादी करने से पहले पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया है। शिकायत पर डीएम ने बीएसए को जांच कराने के निर्देश दिए थे।
जांच में बीएसए ने प्रधानाध्यापक से दो शादी करने और नौकरी में यह तथ्य छिपाने के आरोप में स्पष्टीकरण मांगा। बीएसए डॉ. इंद्रजीत प्रजापति ने बताया कि शिकायतकर्ता की ओर से उपलब्ध कराए गए साक्ष्य में प्रथम दृष्टया प्रधानाध्यापक दोषी पाए गए हैं। उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि में वह पूर्व माध्यमिक विद्यालय दुबौलिया से संबद्ध रहेंगे। पूरे मामले की जांच बीईओ अरुण कुमार व महेंद्र नाथ त्रिपाठी करेंगे।
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सेवा नियमावली में दो शादी का नियम नहीं
राज्य सरकार की सेवा नियमावली के अनुसार कर्मचारी एक ही शादी कर सकता है। जबकि ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में दोनों महिलाओं के साथ पति रूप में राजेश कुमार का नाम दर्ज है।
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मामला क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय कटारिया प्रथम का है। पिपरा निवासी रणवीर सिंह ने डीएम से शिकायत की था कि प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक राजेश कुमार ने दो शादी कर रखी है। उन्होंने दूसरी शादी करने से पहले पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया है। शिकायत पर डीएम ने बीएसए को जांच कराने के निर्देश दिए थे।
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जांच में बीएसए ने प्रधानाध्यापक से दो शादी करने और नौकरी में यह तथ्य छिपाने के आरोप में स्पष्टीकरण मांगा। बीएसए डॉ. इंद्रजीत प्रजापति ने बताया कि शिकायतकर्ता की ओर से उपलब्ध कराए गए साक्ष्य में प्रथम दृष्टया प्रधानाध्यापक दोषी पाए गए हैं। उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि में वह पूर्व माध्यमिक विद्यालय दुबौलिया से संबद्ध रहेंगे। पूरे मामले की जांच बीईओ अरुण कुमार व महेंद्र नाथ त्रिपाठी करेंगे।
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सेवा नियमावली में दो शादी का नियम नहीं
राज्य सरकार की सेवा नियमावली के अनुसार कर्मचारी एक ही शादी कर सकता है। जबकि ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में दोनों महिलाओं के साथ पति रूप में राजेश कुमार का नाम दर्ज है।