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Basti News: शासन का फरमान, अब स्कूलों में नहीं चलेंगे 15 साल पुराने वाहन

Tue, 17 Mar 2026 12:52 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 17 Mar 2026 12:52 AM IST
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Government decree: Schools will no longer run vehicles older than 15 years.
बस्ती। उत्तर प्रदेश मोटरयान 26वें संशोधन स्कूली वाहनों के लिए सुरक्षा के नए मानदंड तय किए गए हैं। शासन के फरमान परिवहन आयुक्त ने सभी जनपदों में अनुपालन के भेज दिया है। इसके अनुसार अब कोई भी स्कूल वाहन 15 वर्ष से अधिक उम्र के नहीं चलाए जाएंगे। इस नियम का कड़ाई से पालन कराया जाएगा।
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स्कूली बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत स्कूल वाहनों की आयु सीमा 15 साल निर्धारित की गई है। इससे अधिक उम्र के वाहनों से स्कूली बच्चों को ले जाने और ले आने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा स्कूली वाहनों का वैध पंजीयन, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र हर समय अपडेट रखना अनिवार्य किया गया है।
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इसके अलावा स्कूल वाहनों का रंग भी निर्धारित किया गया है। पीले रंग में सभी स्कूल वाहन होंगे। इसके आगे तथा पीछे विद्यालय वाहन लिखा जाएगा। वाहन के दोनों साइड में विद्यालय, प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य का नाम और मोबाइल नंबर भी अंकित रहेगा।
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चालक को प्रवेश-निकास द्वार और पिछले पहिये के हिस्से को आसानी से देखने के लिए उत्तर क्रॉस शीशे भी इन वाहनों में लगे होने चाहिए। आगे के द्वार के पायदान पर मजबूत हैंडरेल लगना अनिवार्य किया गया है।
इन वाहनों में प्रेशर हार्न या मल्टी हार्न नहीं लगाया जाएगा। प्रत्येक स्कूल बस में बीआईएस मार्क के दो किग्रा के दो अग्निशमन यंत्र उपलब्ध होने चाहिए। एक केविन में और दूसरा आपातकालीन द्वार के पास लगा रहेगा।

सीएनजी चालित विद्यालय वाहन में सिलिंडर के ऊपर कोई भी शीट नहीं रहेगी। इन वाहनों की गति 40 किमी प्रति घंटा निर्धारित की गई है। इसके लिए वाहन में गति सीमा यंत्र लगवाना जरूरी होगा। इसके अलावा स्कूल वाहन व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस एवं सीसीटीवी कैमरों से लैस रहेंगे। वाहन चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा पांच वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए।
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