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Basti News: गवाहों के बयान में विरोधाभास का मिला लाभ

Sat, 11 Jan 2025 04:06 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Sat, 11 Jan 2025 04:06 PM IST
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Got the benefit of contradiction in the statements of witnesses
सोनहा। भानपुर ग्राम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी न्यायाधीश गौरव दीप सिंह ने बच्चों के विवाद में हुई मारपीट और गाली-गलौज के मामले में चार आरोपियों को गवाहों के विरोधाभास में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
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मामला सोनहा क्षेत्र के नकथर गांव का है। 6 जनवरी 2016 की शाम 7 बजे चांदनी पुत्री हामिद हुसैन ने गांव के ही तैय्यब अली, अजहरुद्दीन उर्फ गब्बू, रब्बू व सैय्यद अली उर्फ लल्लू पर सोनहा थाना में एनसीआर दर्ज कराया था। इन पर आरोप था कि बच्चों के विवाद में चारों ने घर में घुसकर गाली-गलौज करते हुए वादिनी के साथ मां सैय्यदा खातून को मारा-पीटा था। इस मामले में कुल पांच गवाहों का विरोधाभास बयान होना पाया गया। जिसमें आरोपियाें के विरुद्ध दोष सिद्ध नहीं हुआ।

पीएचसी बल्ह टिक्कर भवन

पीएचसी बल्ह टिक्कर भवन- फोटो : स्रोत:ग्रामीण

पीएचसी बल्ह टिक्कर भवन

पीएचसी बल्ह टिक्कर भवन- फोटो : स्रोत:ग्रामीण

पीएचसी बल्ह टिक्कर भवन

पीएचसी बल्ह टिक्कर भवन- फोटो : स्रोत:ग्रामीण

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