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वित्तीय अनियमिता का मामला: गौर बीज गोदाम प्रभारी के खिलाफ होगी जांच
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गौर बीज गोदाम प्रभारी के खिलाफ होगी जांच
बस्ती। राजकीय बीज गोदाम प्रभारी गौर के खिलाफ जांच का निर्देश जिला कृषि अधिकारी ने दिया है। उन पर आरोप है कि वह बीज वितरण के सापेक्ष धनराशि कोषागार में जमा नहीं करा रहे हैं। जिससे वित्तीय अनियमितता की स्थिति पैदा हो रही है। समीक्षा बैठक में प्रथम दृष्टया अनियमितता सामने आने पर डीएओ संजेश कुमार श्रीवास्तव ने दो सदस्यीय संयुक्त टीम का गठन कर जांच का निर्देश दिया है। टीम को सात दिन के अंदर आख्या प्रस्तुत करनी है।
बृहस्पतिवार को डीएओ की अध्यक्षता में राजकीय बीज गोदामों के पर्यवेक्षक एवं प्रभारियों की समीक्षा बैठक हुई। जिसमें प्रभारियों ने बीज व रसायन वितरण का लेखाजोखा पेश किया। गौर प्रभारी की ओर से प्रस्तुत अभिलेख ठीक नहीं पाए गए। बतौर डीएओ गौर प्रभारी ने 50 हजार रुपये कोषागार में जमा किए थे। जिसकी रसीद उन्होंने कृषि रक्षा रसायन कार्यालय में जमा कराई है, लेकिन रसीद पर बीज वितरण की धनराशि अंकित होने के कारण स्वीकार नहीं किया गया। ऐसे में प्रभारी से सही अभिलेख जमा कराने को कहा गया। लेकिन उन्होंने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। समीक्षा बैठक में मामला दोबारा उठा तो वह संतोषजनक जवाब तक नहीं दे पाए। बताया कि प्रथम दृष्टया वित्तीय अनियमितता का मामला मानते हुए तथ्यपरक सत्यापन का निर्देश दिया गया है।
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बस्ती। राजकीय बीज गोदाम प्रभारी गौर के खिलाफ जांच का निर्देश जिला कृषि अधिकारी ने दिया है। उन पर आरोप है कि वह बीज वितरण के सापेक्ष धनराशि कोषागार में जमा नहीं करा रहे हैं। जिससे वित्तीय अनियमितता की स्थिति पैदा हो रही है। समीक्षा बैठक में प्रथम दृष्टया अनियमितता सामने आने पर डीएओ संजेश कुमार श्रीवास्तव ने दो सदस्यीय संयुक्त टीम का गठन कर जांच का निर्देश दिया है। टीम को सात दिन के अंदर आख्या प्रस्तुत करनी है।
बृहस्पतिवार को डीएओ की अध्यक्षता में राजकीय बीज गोदामों के पर्यवेक्षक एवं प्रभारियों की समीक्षा बैठक हुई। जिसमें प्रभारियों ने बीज व रसायन वितरण का लेखाजोखा पेश किया। गौर प्रभारी की ओर से प्रस्तुत अभिलेख ठीक नहीं पाए गए। बतौर डीएओ गौर प्रभारी ने 50 हजार रुपये कोषागार में जमा किए थे। जिसकी रसीद उन्होंने कृषि रक्षा रसायन कार्यालय में जमा कराई है, लेकिन रसीद पर बीज वितरण की धनराशि अंकित होने के कारण स्वीकार नहीं किया गया। ऐसे में प्रभारी से सही अभिलेख जमा कराने को कहा गया। लेकिन उन्होंने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। समीक्षा बैठक में मामला दोबारा उठा तो वह संतोषजनक जवाब तक नहीं दे पाए। बताया कि प्रथम दृष्टया वित्तीय अनियमितता का मामला मानते हुए तथ्यपरक सत्यापन का निर्देश दिया गया है।
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