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Basti News: चार मामलों में चार आरोपियों को सजा, अर्थदंड भी लगाया
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बस्ती। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप शुक्रवार को अलग-अलग मामलों में चार आरोपियों को अदालत ने दोष सिद्ध होने पर सजा सुनाई। इनमें आबकारी अधिनियम, आर्म्स एक्ट, चोरी और दूसरे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले शामिल हैं। अदालत ने सभी आरोपियों पर अर्थदंड भी लगाया है।
हर्रैया थाने में 18 अप्रैल 2019 को आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज मामले में खटिकहिया निवासी गंगा सोनकर को दोष सिद्ध होने पर 15 दिन के साधारण कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। वहीं, पैकोलिया थाने में 12 जुलाई 2018 को आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज मामले में भी गंगा सोनकर को दोषी पाते हुए 40 दिन के साधारण कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
सोनहा थाने में दो जुलाई 2025 को दर्ज चोरी के मामले में भानपुर निवासी राजेश गौड़ को दोष सिद्ध होने पर आठ माह के साधारण कारावास और सात हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। वहीं, सोनहा थाने में 15 अप्रैल 2013 को दूसरे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में दर्ज मामले में नउवा निवासी राम मिलन को दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने कारावास में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई। साथ ही दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
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हर्रैया थाने में 18 अप्रैल 2019 को आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज मामले में खटिकहिया निवासी गंगा सोनकर को दोष सिद्ध होने पर 15 दिन के साधारण कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। वहीं, पैकोलिया थाने में 12 जुलाई 2018 को आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज मामले में भी गंगा सोनकर को दोषी पाते हुए 40 दिन के साधारण कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
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सोनहा थाने में दो जुलाई 2025 को दर्ज चोरी के मामले में भानपुर निवासी राजेश गौड़ को दोष सिद्ध होने पर आठ माह के साधारण कारावास और सात हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। वहीं, सोनहा थाने में 15 अप्रैल 2013 को दूसरे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में दर्ज मामले में नउवा निवासी राम मिलन को दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने कारावास में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई। साथ ही दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
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