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Basti News: मकान दिलाने के नाम पर ठगी का मुकदमा दर्ज करने का आदेश
Fri, 05 May 2023 12:29 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Fri, 05 May 2023 12:29 AM IST
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बस्ती। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आशीष राय ने मुंबई में मकान दिलाने के नाम पर 7 लाख रुपये ठगने के आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। इस मामले थानाध्यक्ष लालगंज को मुकदमा दर्ज कर न्यायालय को अवगत कराना होगा।
लालगंज थाना क्षेत्र के हलुआपार निवासी पुष्पराज पाल ने अधिवक्ता संजीव कुमार भट्टाचार्य के माध्यम से न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। कहा कि जौनपुर जिले के बदलापुर तहसील क्षेत्र के गांव बरजी खुर्द निवासी महेंद्र सिंह से उनके पारिवारिक संबंध रहे हैं। इन्हीं संबंधों के जरिए महेंद्र कुमार के रिश्तेदार उसके गांव के ही आयुष कुमार सिंह से भी परिचय हो गया था। वह वर्तमान में रामनारायण चाल इंदिरा नगर संजय गांधी उद्यान रूपा देवी पाड़ा नंबर-1 थाणे वेस्ट महाराष्ट्र में रहता है। उसने मुंबई में वन बीएचके फ्लैट दिलाने के लिए 40 लाख रुपये में सौदा तय किया। उसने सात लाख रुपये अग्रिम मांगा। शिकायतकर्ता ने 4.10 लाख रुपये आयुष कुमार के खाते में भेज दिया और 2.90 लाख रुपये 13 फरवरी 2022 को आयुष की ओर से हलुआपार के पुष्पराज पाल के घर भेज कर एक युवक से मंगवाया गया। संबंधित ने आयुष इंफ्रा डेवलपर्स के नाम से छपी पावती रसीद भी दी थी। इसमें खाते में भेजे गए 4.10 लाख रुपये प्राप्त होने की बात भी लिखी थी। शिकायतकर्ता के अनुसार, आयुष ने 6 माह में मकान की रजिस्ट्री व कब्जा करा देने का वादा किया था, मगर दोनों कार्य नहीं हो सके। आयुष ने कूटरचित रसीद के माध्यम से धोखा किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने आदेश दिया है।
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लालगंज थाना क्षेत्र के हलुआपार निवासी पुष्पराज पाल ने अधिवक्ता संजीव कुमार भट्टाचार्य के माध्यम से न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। कहा कि जौनपुर जिले के बदलापुर तहसील क्षेत्र के गांव बरजी खुर्द निवासी महेंद्र सिंह से उनके पारिवारिक संबंध रहे हैं। इन्हीं संबंधों के जरिए महेंद्र कुमार के रिश्तेदार उसके गांव के ही आयुष कुमार सिंह से भी परिचय हो गया था। वह वर्तमान में रामनारायण चाल इंदिरा नगर संजय गांधी उद्यान रूपा देवी पाड़ा नंबर-1 थाणे वेस्ट महाराष्ट्र में रहता है। उसने मुंबई में वन बीएचके फ्लैट दिलाने के लिए 40 लाख रुपये में सौदा तय किया। उसने सात लाख रुपये अग्रिम मांगा। शिकायतकर्ता ने 4.10 लाख रुपये आयुष कुमार के खाते में भेज दिया और 2.90 लाख रुपये 13 फरवरी 2022 को आयुष की ओर से हलुआपार के पुष्पराज पाल के घर भेज कर एक युवक से मंगवाया गया। संबंधित ने आयुष इंफ्रा डेवलपर्स के नाम से छपी पावती रसीद भी दी थी। इसमें खाते में भेजे गए 4.10 लाख रुपये प्राप्त होने की बात भी लिखी थी। शिकायतकर्ता के अनुसार, आयुष ने 6 माह में मकान की रजिस्ट्री व कब्जा करा देने का वादा किया था, मगर दोनों कार्य नहीं हो सके। आयुष ने कूटरचित रसीद के माध्यम से धोखा किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने आदेश दिया है।
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