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Basti News: पिता-पुत्र व दामाद को पांच वर्ष की सश्रम कारावास
Wed, 13 Mar 2024 01:56 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Wed, 13 Mar 2024 01:56 AM IST
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जानलेवा हमले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम से सुनाई सजा
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम प्रमोद कुमार गिरि ने मंगलवार केा जानलेवा हमले के मामले में पिता, दो बेटे और दामाद को पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने प्रत्येक पर 8500 रुपये अर्थदंड की भी लगाया है। इसे न अदा करने पर दो वर्ष एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतानी पड़ेगी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अजय बहादुर पाल व अधिवक्ता इंद्रमणि त्रिपाठी ने न्यायाधीश के समक्ष घटना क्रम रखा। न्यायाधीश को अवगत कराया कि मामला पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के कोड़रा पांडेय गांव की है। गांव के ब्रह्मदेव पांडेय व विजय शंकर पांडेय में पुश्तैनी जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। विजय शंकर पांडेय 16 जनवरी 2018 की सुबह जमीन पर निर्माण कार्य करा रहे थे।
ब्रह्मदेव ने निर्माण करने से मना किया तो लाठी-डंडा लेकर विजय शंकर अपने पुत्र अतुल पांडेय व निर्भय पांडेय और दामाद इंद्रमणि तिवारी के साथ हमला कर दिए। ब्रह्मदेव को बचाने गए उनके पुत्र अरुण को भी मारपीट कर घायल कर दिया। घटना के दिन पुलिस ने एनसीआर दर्ज किया था। विवेचना के बाद गंभीर अपराध पाते हुए 15 फरवरी 2018 को केस दर्ज कर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। अभियोजन की तरफ से नौ गवाहों की गवाही कराई गई। गवाहों के बयान व पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने चारों आरोपियों को सश्रम कारावास की सजा सुनाया।
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बस्ती। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम प्रमोद कुमार गिरि ने मंगलवार केा जानलेवा हमले के मामले में पिता, दो बेटे और दामाद को पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने प्रत्येक पर 8500 रुपये अर्थदंड की भी लगाया है। इसे न अदा करने पर दो वर्ष एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतानी पड़ेगी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अजय बहादुर पाल व अधिवक्ता इंद्रमणि त्रिपाठी ने न्यायाधीश के समक्ष घटना क्रम रखा। न्यायाधीश को अवगत कराया कि मामला पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के कोड़रा पांडेय गांव की है। गांव के ब्रह्मदेव पांडेय व विजय शंकर पांडेय में पुश्तैनी जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। विजय शंकर पांडेय 16 जनवरी 2018 की सुबह जमीन पर निर्माण कार्य करा रहे थे।
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ब्रह्मदेव ने निर्माण करने से मना किया तो लाठी-डंडा लेकर विजय शंकर अपने पुत्र अतुल पांडेय व निर्भय पांडेय और दामाद इंद्रमणि तिवारी के साथ हमला कर दिए। ब्रह्मदेव को बचाने गए उनके पुत्र अरुण को भी मारपीट कर घायल कर दिया। घटना के दिन पुलिस ने एनसीआर दर्ज किया था। विवेचना के बाद गंभीर अपराध पाते हुए 15 फरवरी 2018 को केस दर्ज कर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। अभियोजन की तरफ से नौ गवाहों की गवाही कराई गई। गवाहों के बयान व पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने चारों आरोपियों को सश्रम कारावास की सजा सुनाया।
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