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Basti News: गैर इरादतन हत्या में पांच को तीन-तीन वर्ष का कारावास

Thu, 19 Mar 2026 11:59 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 19 Mar 2026 11:59 PM IST
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Five sentenced to three years' imprisonment for culpable homicide not amounting to murder
सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद रफी ने गैर इरादतन हत्या के पांच दोषियों को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उन्हें 32,000-32,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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कोर्ट ने भवानीगंज थाना क्षेत्र के वीरपुर निवासी प्रेम प्रकाश, चंद्रभान, संजय चौधरी, धनंजय चौधरी और बस्ती जनपद के सोनहा थाना क्षेत्र के ग्राम छितिरगवां टोला महुलिया निवासी राजेश उर्फ गोली को सजा सुनाई है। भवानीगंज थाना क्षेत्र के ग्राम वीरपुर निवासी विनोद कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 18 जून 2022 की रात 12 बजे गांव के ही निवासी चंद्रभान, संजय चौधरी व धनंजय चौधरी आदि ने लाठी, डंडा, हॉकी लेकर पुरानी रंजिश को लेकर उसके घर हमला कर दिए थे। मारपीट की इस घटना में घायल एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने गैर इरादतन हत्या व बलवा आदि की प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पांच आरोपियों को सजा सुनाई है। मामले में कोर्ट में पैरवी करने में जिला माॅनिटरिंग सेल, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्रप्रकाश पांडेय व न्यायालय पैरोकार आरक्षी आलोक रंजन यादव योगदान रहा।
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