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डीएम ने जिले में 31 जुलाई तक लागू की निषेधाज्ञा
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डीएम ने जिले में 31 जुलाई तक लागू की निषेधाज्ञा
बस्ती। डीएम आशुतोष निरंजन ने आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत जिले में 31 जुलाई तक निषेधाज्ञा लागू किया है। इस दौरान रात दस से सुबह पांच बजे तक सिर्फ आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर आवागमन निषिद्ध रहेगा। डीएम ने निर्देश दिए कि 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग, बीमारियों से ग्रसित, गर्भवती तथा दस वर्ष से नीचे के आयु के बच्चों का घरों में रहना अनिवार्य है। केवल स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के लिए बाहर निकल सकते हैं।
उन्होंने निर्देश दिए कि जिले के स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, समस्त सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं अन्य सामूहिक गतिविधिया संचालित नहीं की जाएंगी। पान, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला की दुकानें बंद रहेंगी। प्रतिदिन सुबह नौ से रात नौ बजे के मध्य केमिस्ट शॉप, किराना, ब्रेड, दूध की दुकानें, पीडीएस शॉप, प्रिंटिंग प्रेस, ड्राई क्लीनर्स, गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप, कृषि यंत्रों के उपकरण, खाद-बीज, पशु आहार, बाइक मरम्मत की दुकानें, टेलर, पलंबर की दुकाने खुलेंगी। नर्सिंग होम एवं प्राइवेट अस्पतालों को इमरजेंसी एवं आवश्यक ऑपरेशन करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के निर्धारित मानक व प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके लिए सीएमओ कार्यालय में आवेदन करना होगा। सीएमओ के स्पष्ट संस्तुति के बाद डीएम को इस पर निर्णय लेने का अधिकार होगा। निर्देश दिए कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों, पुलिस विभाग के कर्मियों कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम में लगे अन्य विभागीय कर्मियों को जिले में आवागमन की अनुमति इस प्रतिबंध के साथ रहेगी कि उनकी ओर से कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल का अनुपालन किया जाएगा।
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बस्ती। डीएम आशुतोष निरंजन ने आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत जिले में 31 जुलाई तक निषेधाज्ञा लागू किया है। इस दौरान रात दस से सुबह पांच बजे तक सिर्फ आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर आवागमन निषिद्ध रहेगा। डीएम ने निर्देश दिए कि 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग, बीमारियों से ग्रसित, गर्भवती तथा दस वर्ष से नीचे के आयु के बच्चों का घरों में रहना अनिवार्य है। केवल स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के लिए बाहर निकल सकते हैं।
उन्होंने निर्देश दिए कि जिले के स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, समस्त सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं अन्य सामूहिक गतिविधिया संचालित नहीं की जाएंगी। पान, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला की दुकानें बंद रहेंगी। प्रतिदिन सुबह नौ से रात नौ बजे के मध्य केमिस्ट शॉप, किराना, ब्रेड, दूध की दुकानें, पीडीएस शॉप, प्रिंटिंग प्रेस, ड्राई क्लीनर्स, गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप, कृषि यंत्रों के उपकरण, खाद-बीज, पशु आहार, बाइक मरम्मत की दुकानें, टेलर, पलंबर की दुकाने खुलेंगी। नर्सिंग होम एवं प्राइवेट अस्पतालों को इमरजेंसी एवं आवश्यक ऑपरेशन करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के निर्धारित मानक व प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके लिए सीएमओ कार्यालय में आवेदन करना होगा। सीएमओ के स्पष्ट संस्तुति के बाद डीएम को इस पर निर्णय लेने का अधिकार होगा। निर्देश दिए कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों, पुलिस विभाग के कर्मियों कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम में लगे अन्य विभागीय कर्मियों को जिले में आवागमन की अनुमति इस प्रतिबंध के साथ रहेगी कि उनकी ओर से कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल का अनुपालन किया जाएगा।
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