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Basti News: क्षतिपूर्ति के साथ ग्राहक का सोना लौटाने का आदेश

Tue, 31 Oct 2023 12:48 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Tue, 31 Oct 2023 12:48 AM IST
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Customer's order to return gold
बस्ती। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष अमरजीत वर्मा, सदस्य अजय प्रकाश सिंह की पीठ ने मुथूट फाइनेंस कंपनी को ग्राहक का सोना लौटाने का आदेश दिया है। पीठ ने परिवाद दाखिल करने की तिथि से सोना वापस करने की तिथि तक बाजार मूल्य पर आठ फीसदी ब्याज व मानसिक कष्ट, वाद व्यय के लिए 35 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने का भी आदेश दिया है।
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कलवारी थाना क्षेत्र के बैजलपुर निवासी अशोक कुमार पांडेय ने अधिवक्ता संजीव कुमार भट्टाचार्य के जरिये फोरम में परिवाद दाखिल कर कहा कि परिवादी को रुपये की आवश्यकता थी। नौ अक्तूबर 2014 को 71.100 ग्राम सोना गिरवी रखकर एक लाख रुपये की जरूरत के लिए लेना चाह रहा था। कटौती करने के बाद सोने का वजन 61.100 ग्राम आंका गया। उसका मूल्य एक लाख 11020 रुपये बताते हुए 99 हजार 500 रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया। 64 सौ 40 रुपये रुपए की 36 मासिक किस्तों में भुगतान करना था।
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कुछ परेशानी आने के कारण नियमित रूप से किस्त जमा नहीं कर पाया। इस पर फाइनेंस कंपनी के वकील ने नोटिस देकर बताया कि सोना नीलाम कर दिया गया है। परिवादी ने स्थानीय कार्यालय में संपर्क किया तो बताया गया कि कुल बकाया एक लाख 65051 रुपये है। यह धनराशि अदा कर सोना वापस ले सकते हैं। 27 अप्रैल 2017 को पीड़ित ने धनराशि भुगतान कर रसीद प्राप्त कर लिया था। इसके बावजूद उसका सोना वापस नहीं किया गया। संवाद
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