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सरदार मोटर्स के मालिक की गिरफ्तारी का आदेश

Tue, 23 May 2017 11:29 PM IST
बस्ती ब्यूरो
बस्ती ब्यूरो Updated Tue, 23 May 2017 11:29 PM IST
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17 साल पुराने चार पहिया वाहन की धोखाधड़ी और अवमानना के मामले में सीजेएम ने तत्कालीन एआरटीओ केएन सिंह और सरदार मोटर्स के संचालक प्रीत पाल सिंह को गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई थाना कोतवाली के लबनापार निवासी जगतनरायन त्रिपाठी के मामले में की गई। सीजेएम ने दोनों आरोपियों को 29 मई 2017 को कोर्ट में पेश करने का आदेश पुलिस को दिया है।      
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जगतनरायन त्रिपाठी का कहना है वर्ष 2000 में सरदार मोटर्स के यहां से एक चार पहिया वाहन खरीदा। गारंटी अवधि में जब वाहन खराब हो गया, तो उसे बनवाने के लिए सरदार मोटर्स को दिया। मगर जब वह वाहन लेने गए तो पता चला कि वाहन को गोंडा के किसी व्यक्ति के हाथ बेच दिया गया। जबकि वाहन लोन लेकर खरीदा गया था। वाहन को लेकर काफी लिखा पढ़ी की गई, मगर उसे वापस नहीं मिला। 
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मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में ले जाया गया। कोर्ट ने वाहन वापस करने का आदेश जारी किया। उसके बाद भी वाहन को नहीं दिया गया। इसे लेकर 13 अप्रैल 2017 को सीजेएम के यहां आवेदन दिया। जिसमें लंबित मामले को निस्तारित करने और आरोपियों को कोर्ट में पेश होने की मांग की गई। इससे पहले कोर्ट दोनों आरोपियों को 21 फरवरी 2014 को न्यायालय में हाजिर होने का आदेश भी पारित कर चुकी है। मगर हाजिर नहीं हुए। इसी को लेकर सीजेएम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने का आदेश पुलिस को दिया।
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