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खास खबर... संतकबीरनगर में हत्या की तफ्तीश जोन में अव्वल
Updated Fri, 06 Jul 2018 11:00 PM IST
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खास खबर
संतकबीरनगर में हत्या की तफ्तीश जोन में अव्वल
उत्कृष्ट विवेचना पुरस्कार के लिए एडीजी ने किया चयन
15 अगस्त को मिलेगा पुरस्कार, डीजीपी को भेजी गई
अमर उजाला ब्यूरो
बस्ती। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुरस्कृत की जाने वाली प्रदेश की तीन उत्कृष्ट विवेचनाओं में रेंज के संतकबीरनगर जिले के कोतवाली खलीलाबाद के हत्या के मुकदमे की तफ्तीश का चयन किया गया है। अपर महानिदेशक गोरखपुर की अध्यक्षता वाली समिति ने 25 जनवरी 2015 को हुई हत्या के विवेचक रहे एके राय (वर्तमान में बस्ती के थाना लालगंज के प्रभारी हैं) का चयन किया है।
चयन समिति के सदस्य रहे डीआईजी डॉ. राकेश शंकर ने बताया कि इस मुकदमे में चार अभियुक्तों के खिलाफ विवेचक ने चार्जशीट दाखिल किया। जिसके आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद संतकबीरनगर ने इरशाद, राशिद, रफीक व रसीद को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदण्ड लगाया। साथ ही मारपीट की अलग धारा में 04 महीने के साधारण कारावास से दण्डित किया गया था। मुकदमा दर्ज कराने वाली रीता की तीन साल की पुत्री प्रिया पर सोते समय किसी ने ज्वलनशील तरल पदार्थ डालकर मार डाला था। अभियुक्तों के खिलाफ सभी का बयान व भौतिक साक्ष्यों के परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दण्डित किया था।
प्रत्येक जिले से मांगी गई थी तीन-तीन विवेचना
बस्ती परिक्षेत्र के डीआईजी डॉ. राकेश शंकर ने बताया कि पुलिस महानिदेशक स्तर से प्रदेश के प्रत्येक जनपदों से 03-03 उत्कृष्ट विवेचनाएं मांगी गई थीं। रेंज से उप महानिरीक्षक ने अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन को खलीलाबाद कोतवाली का मुकदमा अपराध संख्या-74 /15 धारा 147 /323/ 302 भादवि भेजा गया। जिसकी विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष एके राय ने की थी।
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संतकबीरनगर में हत्या की तफ्तीश जोन में अव्वल
उत्कृष्ट विवेचना पुरस्कार के लिए एडीजी ने किया चयन
15 अगस्त को मिलेगा पुरस्कार, डीजीपी को भेजी गई
अमर उजाला ब्यूरो
बस्ती। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुरस्कृत की जाने वाली प्रदेश की तीन उत्कृष्ट विवेचनाओं में रेंज के संतकबीरनगर जिले के कोतवाली खलीलाबाद के हत्या के मुकदमे की तफ्तीश का चयन किया गया है। अपर महानिदेशक गोरखपुर की अध्यक्षता वाली समिति ने 25 जनवरी 2015 को हुई हत्या के विवेचक रहे एके राय (वर्तमान में बस्ती के थाना लालगंज के प्रभारी हैं) का चयन किया है।
चयन समिति के सदस्य रहे डीआईजी डॉ. राकेश शंकर ने बताया कि इस मुकदमे में चार अभियुक्तों के खिलाफ विवेचक ने चार्जशीट दाखिल किया। जिसके आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद संतकबीरनगर ने इरशाद, राशिद, रफीक व रसीद को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदण्ड लगाया। साथ ही मारपीट की अलग धारा में 04 महीने के साधारण कारावास से दण्डित किया गया था। मुकदमा दर्ज कराने वाली रीता की तीन साल की पुत्री प्रिया पर सोते समय किसी ने ज्वलनशील तरल पदार्थ डालकर मार डाला था। अभियुक्तों के खिलाफ सभी का बयान व भौतिक साक्ष्यों के परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दण्डित किया था।
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प्रत्येक जिले से मांगी गई थी तीन-तीन विवेचना
बस्ती परिक्षेत्र के डीआईजी डॉ. राकेश शंकर ने बताया कि पुलिस महानिदेशक स्तर से प्रदेश के प्रत्येक जनपदों से 03-03 उत्कृष्ट विवेचनाएं मांगी गई थीं। रेंज से उप महानिरीक्षक ने अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन को खलीलाबाद कोतवाली का मुकदमा अपराध संख्या-74 /15 धारा 147 /323/ 302 भादवि भेजा गया। जिसकी विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष एके राय ने की थी।
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