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धोखाधड़ी में सगे भाइयों समेत तीन पर केस दर्ज करने का आदेश

Wed, 16 Jan 2019 11:51 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 16 Jan 2019 11:51 PM IST
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धोखाधड़ी में सगे भाइयों समेत तीन पर केस दर्ज करने का आदेश
धोखाधड़ी के मामले में सीजेएम ने दिया आदेश
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अमर उजाला ब्यूरो
बस्ती। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनोज कुमार ने धोखाधड़ी के मामले में सगे भाइयों सहित परिवार के तीन सदस्यों पर केस दर्ज करने का आदेश पुरानी बस्ती थाने की पुलिस को दिया है। साथ ही थानाध्यक्ष से इस आदेश के अनुपालन की आख्या भी तलब की है।

पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के मंगलबाजार चिकवा टोला निवासी केदार नाथ ने कोर्ट में अधिवक्ता सच्चिदानंद मिश्र के माध्यम से विजय कुमार गुप्ता व उनके बेटे आदित्य कुमार तथा भाई विनीत कुमार गुप्ता के खिलाफ अर्जी दी। कहा कि उनके मकान के आधे भाग को हड़पने की नीयत से छल कपट कर अपंजीकृत इकरारनामा पर फर्जी फोटो चस्पा किया। उनकी जगह पर दूसरे किसी का हस्ताक्षर बनवा लिया। उसे छह जून 2017 को लिखा जाना बताया गया है। इकरारनामा के आधार पर सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया। नोटिस मिलने पर इस बात की जानकारी हुई। पुलिस को सूचना दी। कोई कार्रवाई नहीं होने पर कोर्ट की शरण ली। मामले में साक्ष्य संकलन की आवश्यकता के मद्देनजर कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।
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