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पुर्नसंशोधित....पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाने वाला गिरफ्तार
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पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाने वाला गिरफ्तार
मानव शृंखला के दौरान एकाएक लगाने लगा नारा
वाल्टरगंज के मझौआमीर निवासी है खालिद
अमर उजाला ब्यूरो
बस्ती। आतंकी घटना के विरोध में बनाई गई मानव शृंखला के दौरान छात्राओं के मुंह से पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलना इतना नागवार गुजरा कि आगे बढ़कर वह पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगाने लगा। आसपास मौजूद शिक्षकों और भीड़ ने उसे फौरन दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया। चौकी इंचार्ज सिविल लाइंस चंद्रकांत पांडेय की तहरीर पर कोतवाली में थाने में वाल्टरगंज थाने के मझौआमीर निवासी सैय्यद खालिद पुत्र सैय्यद आलम के खिलाफ आईपीसी की धारा 153ए, 153बी व धारा 505 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
इस बीच कोतवाली पहुंचे भाजयुमो के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष प्रमोद पांडेय, प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखंड प्रताप सिंह, सुभाष श्रीवास्तव, विमल त्रिपाठी, पवन मिश्रा, सत्येंद्र चौधरी आदि अन्य भाजपा नेताओं ने कोतवाल को कड़ी कार्रवाई करने संबंधी ज्ञापन दिया। इसमें उक्त शख्स को आतंकवादी संगठनों से जुड़ा होने का संदेह व्यक्त किया गया है। आतंकी संगठनों के मुकदमों के साथ ही इसकी भी जांच कराने और जिले में इससे जुड़े अन्य तत्वों के बारे में गहन छानबीन करने का आग्रह किया गया है। प्रभारी एसपी पंकज का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर युवक के बारे में सारी जानकारी जुटाई जा रही है।
सऊदी अरब से लौटा है खालिद
मुस्लिम बाहुल्य मझौआमीर निवासी 30 वर्षीय सैय्यद खालिद अभी चार माह पहले ही सऊदी अरब से लौटा है। पुलिस अधिकारियों से उसने वहां प्राइवेट नौकरी करने की बात बताई। खुद को पाक-साफ बता रहे सनकी जैसा दिख रहे युवक से मजिस्ट्रेट ने भी बयान दर्ज किया। इसमें उसने बताया कि वह कंपनीबाग पर सड़क के किनारे खड़ा था। जुलूस में शामिल बच्चों से पूछ भर लिया कि किसके नारे लगा रहे हो ?
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मुकदमे का मतलब
आईपीसी की धारा 153 (ए) - धर्म, भाषा, नस्ल के आधार पर लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश।
आईपीसी की धारा 153 (बी) - उपद्रव कराने की नीयत से सामाजिक समरसता प्रभावित करना।
आईपीसी की धारा 505- उपद्रव, दंगा होने की आशंका वाली बातें करके जनभावना भड़काने की कोशिश।
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मानव शृंखला के दौरान एकाएक लगाने लगा नारा
वाल्टरगंज के मझौआमीर निवासी है खालिद
अमर उजाला ब्यूरो
बस्ती। आतंकी घटना के विरोध में बनाई गई मानव शृंखला के दौरान छात्राओं के मुंह से पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलना इतना नागवार गुजरा कि आगे बढ़कर वह पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगाने लगा। आसपास मौजूद शिक्षकों और भीड़ ने उसे फौरन दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया। चौकी इंचार्ज सिविल लाइंस चंद्रकांत पांडेय की तहरीर पर कोतवाली में थाने में वाल्टरगंज थाने के मझौआमीर निवासी सैय्यद खालिद पुत्र सैय्यद आलम के खिलाफ आईपीसी की धारा 153ए, 153बी व धारा 505 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
इस बीच कोतवाली पहुंचे भाजयुमो के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष प्रमोद पांडेय, प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखंड प्रताप सिंह, सुभाष श्रीवास्तव, विमल त्रिपाठी, पवन मिश्रा, सत्येंद्र चौधरी आदि अन्य भाजपा नेताओं ने कोतवाल को कड़ी कार्रवाई करने संबंधी ज्ञापन दिया। इसमें उक्त शख्स को आतंकवादी संगठनों से जुड़ा होने का संदेह व्यक्त किया गया है। आतंकी संगठनों के मुकदमों के साथ ही इसकी भी जांच कराने और जिले में इससे जुड़े अन्य तत्वों के बारे में गहन छानबीन करने का आग्रह किया गया है। प्रभारी एसपी पंकज का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर युवक के बारे में सारी जानकारी जुटाई जा रही है।
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सऊदी अरब से लौटा है खालिद
मुस्लिम बाहुल्य मझौआमीर निवासी 30 वर्षीय सैय्यद खालिद अभी चार माह पहले ही सऊदी अरब से लौटा है। पुलिस अधिकारियों से उसने वहां प्राइवेट नौकरी करने की बात बताई। खुद को पाक-साफ बता रहे सनकी जैसा दिख रहे युवक से मजिस्ट्रेट ने भी बयान दर्ज किया। इसमें उसने बताया कि वह कंपनीबाग पर सड़क के किनारे खड़ा था। जुलूस में शामिल बच्चों से पूछ भर लिया कि किसके नारे लगा रहे हो ?
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मुकदमे का मतलब
आईपीसी की धारा 153 (ए) - धर्म, भाषा, नस्ल के आधार पर लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश।
आईपीसी की धारा 153 (बी) - उपद्रव कराने की नीयत से सामाजिक समरसता प्रभावित करना।
आईपीसी की धारा 505- उपद्रव, दंगा होने की आशंका वाली बातें करके जनभावना भड़काने की कोशिश।