{"_id":"024529048f3aff2701ff5ae44fba05c4","slug":"25-thousand-penalty-to-dig-in-not-providing-information-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"डीआईजी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
डीआईजी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 12 Feb 2016 12:25 AM IST
विज्ञापन
बस्ती। जन सूचना अधिकार के तहत समय से सूचना उपलब्ध न कराने पर राज्य सूचना
विज्ञापन
आयुक्त ने लगभग चार साल पहले तैनात रहे डीआईजी विजय प्रताप सिंह पर 25
हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की रकम वेतन से तीन समान
किस्तों में वसूली का आदेश दिया है।
अर्थ दंड की रकम पांच अप्रैल 2012 से अगले 30 दिनों तक नियुक्त रहने वाले डीआईजी से वसूलने के लिए कहा गया है। इसकी जानकारी प्रमुख सचिव गृह को भी दी गई है। इस अवधि में डीआईजी विजय प्रताप सिंह थे। यह कार्रवाई जामडीह पांडेय निवासी जय प्रकाश गुप्त की ओर से मांगी गई सूचना के मामले में की गई है।
चार साल पहले कोतवाली थाना क्षेत्र के जामडीह पांडेय निवासी ने जन सूचना अधिकार के तहत तत्कालीन जनसूचना अधिकारी कार्यालय पुलिस उपमहानिरीक्षक से कुछ जानकारी मांगी थी। समय से जब सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई तो उन्होंने राज्य सूचना आयोग में अपील की। इसकी सुनवाई 26 मार्च 2013 को हुई।
उसमें राज्य सूचना आयुक्त ने डीआईजी को सूचना उपलब्ध कराने का एक और मौका दिया। साथ ही कहा कि अगर इस बार भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई तो अर्थ दंड की कार्रवाई कर दी जाएगी। उसके बाद भी जब सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई तो राज्य सूचना आयुक्त राजकेश्वर सिंह ने तत्कालीन डीआईजी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाने का आदेश पारित कर दिया।
अर्थ दंड की रकम पांच अप्रैल 2012 से अगले 30 दिनों तक नियुक्त रहने वाले डीआईजी से वसूलने के लिए कहा गया है। इसकी जानकारी प्रमुख सचिव गृह को भी दी गई है। इस अवधि में डीआईजी विजय प्रताप सिंह थे। यह कार्रवाई जामडीह पांडेय निवासी जय प्रकाश गुप्त की ओर से मांगी गई सूचना के मामले में की गई है।
चार साल पहले कोतवाली थाना क्षेत्र के जामडीह पांडेय निवासी ने जन सूचना अधिकार के तहत तत्कालीन जनसूचना अधिकारी कार्यालय पुलिस उपमहानिरीक्षक से कुछ जानकारी मांगी थी। समय से जब सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई तो उन्होंने राज्य सूचना आयोग में अपील की। इसकी सुनवाई 26 मार्च 2013 को हुई।
उसमें राज्य सूचना आयुक्त ने डीआईजी को सूचना उपलब्ध कराने का एक और मौका दिया। साथ ही कहा कि अगर इस बार भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई तो अर्थ दंड की कार्रवाई कर दी जाएगी। उसके बाद भी जब सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई तो राज्य सूचना आयुक्त राजकेश्वर सिंह ने तत्कालीन डीआईजी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाने का आदेश पारित कर दिया।