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सांसद ने किया सरेंडर,अंतरिम जमानत पर रिहा
Updated Thu, 29 Jun 2017 05:27 PM IST
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थानेदार से विवाद मामले में अंतरिम जमानत के क्रम में सांसद हरीश द्विवेदी व उनके सहयोगी अभिनव उपाध्याय ने बृहस्पतिवार को एसीजेएम द्वितीय मनोज कुमार की अदालत में सरेंडर किया। अदालत ने दोनों को अंतरिम जमानत देते हुए नियमित जमानत की सुनवाई के लिए 22 जुलाई की तारीख तय की है। दोनों आरोपियों को 20-20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा किया गया। इससे पहले सांसद ने आठ जून को सरेंडर किया था, जिसके बाद अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत दी थी।
वर्ष 2013 में वाल्टरगंज क्षेत्र में किसी मांगलिक कार्यक्रम से वापस आते समय मनौरी चौराहे के पास तत्कालीन थानेदार से विवाद हो गया था। थानेदार वाहन चेकिंग कर रहे थे लेकिन इन लोगों के पास वाहन के कागजात नहीं थे। प्रकरण बढ़ने पर पुलिस ने एसओ की तहरीर पर हरीश द्विवेदी सहित अन्य के विरुद्घ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट न्यायालय में पेश किया। इस मामले में सांसद समेत अन्य ने जमानत नहीं कराया, जिसके बाद गैर जमानती वारंट जारी हुआ।
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वर्ष 2013 में वाल्टरगंज क्षेत्र में किसी मांगलिक कार्यक्रम से वापस आते समय मनौरी चौराहे के पास तत्कालीन थानेदार से विवाद हो गया था। थानेदार वाहन चेकिंग कर रहे थे लेकिन इन लोगों के पास वाहन के कागजात नहीं थे। प्रकरण बढ़ने पर पुलिस ने एसओ की तहरीर पर हरीश द्विवेदी सहित अन्य के विरुद्घ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट न्यायालय में पेश किया। इस मामले में सांसद समेत अन्य ने जमानत नहीं कराया, जिसके बाद गैर जमानती वारंट जारी हुआ।
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