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गैंगरेप के दो आरोपियों को उम्रकैद
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सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपियों को उम्रकैद
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला
पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में जुलाई 15 को हुई घटना
अमर उजाला ब्यूरो
बस्ती। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अनिल कुमार की अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म के जुर्म में दोषी करार देते हुए दो को उम्रकैद की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 20-20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जिसे न अदा करने पर तीन-तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
विशेष शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो कमलेश चौधरी व एडीजीसी राघवेंद्र प्रसाद पांडेय ने न्यायालय में घटना का विवरण रखा। बताया कि पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के एक गांव की पीड़िता की मां ने थानाध्यक्ष पुरानी बस्ती को तहरीर दी। इसमें आरोप लगाया कि 06 जुलाई 15 की शाम करीब साढ़े सात बजे उसकी 12 वर्षीय बेटी गांव के दक्षिण पुलिया के पास नित्यक्रिया के लिए गई थी। घर लौट रही थी कि सुनसान पाकर थाना क्षेत्र का भोलू और मोनू जो कुशीनगर के हैं, एकाएक बुरी नियत से आ गए। मोनू ने पीड़िता का मुंह दबाकर जमीन पर गिरा दिया। भोलू ने जबरदस्ती गलत हरकत की। उधर, शौच के लिए निकली लड़की देर तक घर नहीं पहुंची तो पीड़िता के घरवाले खोजने लगे। खोजते-खोजते पुलिया के पास पहुंचे जहां युवकों को गलत हरकत करते देखा। इसके बाद दोनों धमकी देते हुए भाग गए। रिपोर्ट के आधार पर दुष्कर्म, पॉक्सो सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचना के उपरांत थाना क्षेत्र के भोलू व कुशीनगर जिले के कप्तानगंज क्षेत्र के मथौली बाजार निवासी मोनू पर आरोप पत्र दाखिल हुआ। अभियोजन की ओर से वादिनी और पीड़िता सहित 10 गवाहों के बयान हुए। बचाव पक्ष से झूठा फंसाए जाने की बात कही गई। गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर न्यायाधीश ने भोलू और मोनू को दुष्कर्म व पॉक्सो में दोषी मानते हुए उम्रकैद एवं अर्थदंड की सजा सुनाई।
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विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला
पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में जुलाई 15 को हुई घटना
अमर उजाला ब्यूरो
बस्ती। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अनिल कुमार की अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म के जुर्म में दोषी करार देते हुए दो को उम्रकैद की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 20-20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जिसे न अदा करने पर तीन-तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
विशेष शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो कमलेश चौधरी व एडीजीसी राघवेंद्र प्रसाद पांडेय ने न्यायालय में घटना का विवरण रखा। बताया कि पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के एक गांव की पीड़िता की मां ने थानाध्यक्ष पुरानी बस्ती को तहरीर दी। इसमें आरोप लगाया कि 06 जुलाई 15 की शाम करीब साढ़े सात बजे उसकी 12 वर्षीय बेटी गांव के दक्षिण पुलिया के पास नित्यक्रिया के लिए गई थी। घर लौट रही थी कि सुनसान पाकर थाना क्षेत्र का भोलू और मोनू जो कुशीनगर के हैं, एकाएक बुरी नियत से आ गए। मोनू ने पीड़िता का मुंह दबाकर जमीन पर गिरा दिया। भोलू ने जबरदस्ती गलत हरकत की। उधर, शौच के लिए निकली लड़की देर तक घर नहीं पहुंची तो पीड़िता के घरवाले खोजने लगे। खोजते-खोजते पुलिया के पास पहुंचे जहां युवकों को गलत हरकत करते देखा। इसके बाद दोनों धमकी देते हुए भाग गए। रिपोर्ट के आधार पर दुष्कर्म, पॉक्सो सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचना के उपरांत थाना क्षेत्र के भोलू व कुशीनगर जिले के कप्तानगंज क्षेत्र के मथौली बाजार निवासी मोनू पर आरोप पत्र दाखिल हुआ। अभियोजन की ओर से वादिनी और पीड़िता सहित 10 गवाहों के बयान हुए। बचाव पक्ष से झूठा फंसाए जाने की बात कही गई। गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर न्यायाधीश ने भोलू और मोनू को दुष्कर्म व पॉक्सो में दोषी मानते हुए उम्रकैद एवं अर्थदंड की सजा सुनाई।
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