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किशोरी के अपहरण में सात साल की सजा

Fri, 13 Oct 2017 11:19 PM IST
Updated Fri, 13 Oct 2017 11:19 PM IST
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किशोरी के अपहरण में सात साल की सजा
किशोरी के अपहरण में सात साल की सजा
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एक अन्य आरोपी को हो चुकी है आजीवन कारावास की सजा

बस्ती।
अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो विद्या शंकर पटेल ने एक किशोरी को अगवा करने के आरोप में दोषी करार देते हुए आरोपी को सात साल की कठोर सजा सुनाई। साथ ही 12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। इसी मामले में एक अन्य सह अभियुक्त को अपहरण और दुष्कर्म के आरोप में आजीवन कारावास हो चुका है।

विशेष शासकीय अधिवक्ता आरएस द्विवेदी के मुताबिक सोनहा थाना क्षेत्र के एक गांव की है। इसकी रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने छह जून 2013 को थाने में दर्ज कराया। आरोप है कि पवन कुमार पाठक के सहयोग से सह अभियुक्त मो. इलियास पीड़िता को अगवाकर कर उसे मोटर साइकिल पर बैठाकर बस्ती ले आया। पीड़िता को बस्ती छोड़कर पवन कुमार भाग गया। उसके बाद इलियास पीड़िता को भोपाल ले गया, जहां उसके साथ दुुराचार किया। डर के मारे इलियास पीड़िता को बस्ती छोड़ गया। जहां पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता के बयान और डॉक्टरी मुआयना के आधार पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ पत्र दाखिल किया। सात अक्टूबर 2016 को जज ने इलियास को आजीवन कारावास और 27 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। पवन कुमार को जज ने शुक्रवार को सात साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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