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छल के मामले में न्यायालय ने एक को किया तलब

Fri, 01 Jul 2022 12:21 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 01 Jul 2022 12:21 AM IST
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Court talab to one accused in  Chal case
छल के मामले में न्यायालय ने एक को किया तलब
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बस्ती। न्यायिक मजिस्ट्रेट श्वेता त्रिपाठी ने कप्तानगंज थाना क्षेत्र मानपुर गांव के एक व्यक्ति को छल के अपराध में आरोपित मानते हुए तलब किया है। आरोपी को 28 जुलाई तक न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का अवसर दिया गया है।

कप्तानगंज थाना क्षेत्र के गांव मानपुर निवासी नरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने अखिलेश्वर प्रसाद पांडेय एडवोकेट के माध्यम से न्यायालय में मुकदमा का प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि मानपुर गांव निवासी अनिल त्रिपाठी सात जनवरी 2020 को घर पर आए। उन्होंने पेट्रोलियम मंत्रालय में जुगाड़ की बात कहते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र आसानी से दिलाने का आश्वासन दिया। इसके लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र दिलाने के नाम पर 10 लाख रुपये विभिन्न तिथियों में ले लिया और गुमराह करके सादे स्टांप पेपर पर हस्ताक्षर करवा लिया, परंतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिलवाए नहीं। रुपये मांगने पर जान से मारने की धमकी भी दिए। न्यायालय ने छल व जान से मारने की धमकी के मामले में आरोपी को तलब किया है ।
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