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Basti News: हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास
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हत्या के मामले में आरोपी को अजीवन कारावास
- जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला
- घटना में घायल आवास विकास निवासी हरिओम की हो गई थी मौत
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सक्सेना की अदालत ने हत्या के मामले में छावनी थाना क्षेत्र के पुरे तिलक निवासी आरोपी अजय भट्ट को आजीवन कारावास की सजा सुनाया। न्यायाधीश ने 10,000 अर्थदंड लगाते हुए कहा कि इसे न अदा करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। डीजीसी परिपूर्णनंद पांडेय और एडीजीसी कमलेश ने अदालत को बताया कि मामला, कोतवाली थाना क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी का है। आवास विकास निवासी रामरक्षा पांडेय ने 21 जून 2014 को कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनका लड़का हरिओम पांडेय (18) अपने मामा सुनील तिवारी व दिवाकर सिंह के साथ रात 10:30 बजे घर आ रहा था। अभी वह मालवीय रोड के सामने आवास विकास मार्ग पर पहुंचा था कि पहले से घात लगाए बैठे शहर के दरियाखां निवासी अभिजीत सिंह, बभनगांवा के कृष्णा जायसवाल, अजय भट्ट और एक अज्ञात व्यक्ति ने उनके लड़के पर चाकू व सरिया से हमला कर दिया। घायल अवस्था में उसके मामा व अन्य लोग उसे जिला अस्पताल ले गए। स्थिति गंभीर देखकर उसे डॉक्टर ने मेडिकल कॉलेज लखनऊ के लिए रेफर कर दिया। जहां इलाज के दौरान 23 जून 2014 को उसकी मृत्यु हो गई। विवेचना के दौरान पुलिस ने अज्ञात की जगह अनमोल रतन श्रीवास्तव का नाम घटना में शामिल किया। विवेचक ने चारों अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। घटना के समय नाबालिग होने के कारण आरोपी अभिजीत सिंह,कृष्णा जायसवाल और अनमोल रतन श्रीवास्तव की पत्रावली किशोर न्यायालय में चली गई। न्यायाधीश ने पांच गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अजय भट्ट को सजा सुनाया।
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- जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला
- घटना में घायल आवास विकास निवासी हरिओम की हो गई थी मौत
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सक्सेना की अदालत ने हत्या के मामले में छावनी थाना क्षेत्र के पुरे तिलक निवासी आरोपी अजय भट्ट को आजीवन कारावास की सजा सुनाया। न्यायाधीश ने 10,000 अर्थदंड लगाते हुए कहा कि इसे न अदा करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। डीजीसी परिपूर्णनंद पांडेय और एडीजीसी कमलेश ने अदालत को बताया कि मामला, कोतवाली थाना क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी का है। आवास विकास निवासी रामरक्षा पांडेय ने 21 जून 2014 को कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनका लड़का हरिओम पांडेय (18) अपने मामा सुनील तिवारी व दिवाकर सिंह के साथ रात 10:30 बजे घर आ रहा था। अभी वह मालवीय रोड के सामने आवास विकास मार्ग पर पहुंचा था कि पहले से घात लगाए बैठे शहर के दरियाखां निवासी अभिजीत सिंह, बभनगांवा के कृष्णा जायसवाल, अजय भट्ट और एक अज्ञात व्यक्ति ने उनके लड़के पर चाकू व सरिया से हमला कर दिया। घायल अवस्था में उसके मामा व अन्य लोग उसे जिला अस्पताल ले गए। स्थिति गंभीर देखकर उसे डॉक्टर ने मेडिकल कॉलेज लखनऊ के लिए रेफर कर दिया। जहां इलाज के दौरान 23 जून 2014 को उसकी मृत्यु हो गई। विवेचना के दौरान पुलिस ने अज्ञात की जगह अनमोल रतन श्रीवास्तव का नाम घटना में शामिल किया। विवेचक ने चारों अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। घटना के समय नाबालिग होने के कारण आरोपी अभिजीत सिंह,कृष्णा जायसवाल और अनमोल रतन श्रीवास्तव की पत्रावली किशोर न्यायालय में चली गई। न्यायाधीश ने पांच गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अजय भट्ट को सजा सुनाया।