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Basti News: झूठे तथ्यों के आधार पर एससी/एसटी एक्ट में दर्ज कराया मुकदमा खारिज

Wed, 15 Oct 2025 12:01 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Wed, 15 Oct 2025 12:01 AM IST
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Case filed under SC/ST Act on the basis of false facts dismissed
संतकबीरनगर। सोशल मीडिया का सहारा लेकर झूठे व मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर मुकदमा दर्ज कराने के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट भूपेंद्र राय की कोर्ट ने वादिनी पति-पत्नी और बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।
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जानकारी के अनुसार बखिरा थानाक्षेत्र के नावध गांव निवासिनी उर्मिला ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि उनके भतीजे धीरज की मृत्यु हो गई है। पूरा परिवार शोक में था। 25 मार्च 2024 को दोपहर 12 बजे डीजे बजाने से मना करने पर पति को बेलहर कला क्षेत्र के लालजोत निवासी इंद्रजीत यादव, हरगोविंद व कुलदीप तथा बखिरा थाना क्षेत्र के नावध गांव निवासी वीरेंद्र मौर्या ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किए और पिकअप में रखे हुए डंडे से बुरी तरह मारे-पीटे।
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मामले में थाने पर तहरीर देने पर कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस क्षेत्राधिकारी व पुलिस अधीक्षक से शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुआ। विवेचना उपरांत मामला झूठा पाए जाने पर अंतिम रिपोर्ट प्रेषित हुआ। उर्मिला ने उक्त अंतिम रिपोर्ट पर आपत्ति की तब मामला परिवाद के रूप में दर्ज हुआ। परिवाद पर सुनवाई के दौरान मामले को सत्य बताते हुए पति सुखराज और पुत्र संजय ने घटना का समर्थन किया। मामले में नोटिस जाने पर आरोपियों ने आपत्ति दाखिल की।
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वहीं विवेचक को दिए गए बयान में सहसराव गांव निवासी सुक्खू ने शपथ पत्र देते हुए कहा कि हमारे सगे भाई रामानंद 20 वर्ष से गुजरात में सपरिवार रहते हैं। मेरा भतीजा धीरज की मृत्यु दिनांक 21 मार्च 2024 को नवसारी गुजरात में हो गई। उसका दाह संस्कार भी वहीं किया गया। होली के दिन नावध गांव में डीजे व नाचने गाने को लेकर कहा सुनी हुई थी। वादिनी उर्मिला मृतक धीरज को अपना भतीजा बनाकर और सोशल मीडिया के माध्यम से फोटो निकलवाकर कोर्ट को गुमराह कर झूठा मुकदमा लिखा दिया है। उनका मृतक धीरज से कोई रिश्ता नहीं है। वह न्यायालय से सहानुभूति पाने के लिए ऐसा कह रही है।
न्यायालय ने मामले को गंभीरता से संज्ञान लेते हुए तीनों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज करने का थानाध्यक्ष बखिरा को निर्देश दिया है।
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