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Basti News: हत्या में भाई व दो सगी बहनों को आजीवन कारावास की सजा

Fri, 28 Mar 2025 12:55 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Fri, 28 Mar 2025 12:55 AM IST
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Brother and two sisters sentenced to life imprisonment for murder
बस्ती। विशेष सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट मौसमी मद्धेशिया ने जमीन विवाद में हत्या के मामले में भाई व उसकी दो बहनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक को 12-12 हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित किया है। जुर्माना न देने पर सात माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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कलवारी थाना क्षेत्र के बरईजोत गांव के दो परिवारों में जमीन की रंजिश चली आ रही थी। छह जुलाई 2017 को सुबह 10:00 बजे गांव के पंकज, जामवंती, नीलम, जनार्दन ,राम शंकर, नीरज एवं एक नाबालिग तथा कोरमा के प्रमोद कुमार ओझा साझे वाली जमीन में मकान बनाने लगे। दूसरे पक्ष के इंद्रमुखी व उसकी पुत्री कंचन ने विरोध किया तो कंचन को घसीट कर मारने लगे। जिसमें कंचन की मौत हो गई। इंद्रमुखी की शिकायत पर आठ आरोपितों के विरुद्ध केस दर्ज कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। एक को नाबालिग पाते हुए उसकी पत्रावली किशोर न्यायालय बोर्ड भेज दी गई। सात लोगों के विरुद्ध अदालत में सुनवाई हुई अभियोजन की तरफ से 15 गवाह प्रस्तुत किए गए। दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने नीरज, प्रमोद,जनार्दन व राम शंकर को संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त कर दिया। पंकज व उसकी दो बहन जामवंती एवं नीलम को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास का हुक्म दिया।
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