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बस्ती अपहरण कांड: अमरमणि की देशभर की संपत्तियों की मांगी गई रिपोर्ट, कोर्ट ने दिया आदेश

Wed, 31 Jan 2024 10:25 AM IST
vivek shukla संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती।
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती। Published by: vivek shukla Updated Wed, 31 Jan 2024 10:25 AM IST
सार

छह दिसंबर 2001 को व्यापारी धर्मराज मद्धेशिया के बेटे राहुल का अपहरण हो गया था। इस मामले में कोतवाली थाने में अपहरण का केस दर्ज कराया गया था। पुलिस ने इस मामले में अमरमणि समेत नौ लोगों को आरोपी बनाया था।

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Basti kidnapping case Report sought on Amarmani tripathi properties across country
पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी( file) - फोटो : amar ujala

विस्तार

पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के खिलाफ एमपीएमएलए कोर्ट का सख्त रवैया बरकरार है। मंगलवार को केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कोतवाल को आदेश दिया कि अमरमणि की देश में जहां भी संपत्ति हो उसकी रिपोर्ट अगली सुनवाई तक पेश करें। अन्यथा उनके विरुद्ध विपरीत उपधारणा की जाएगी।
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इसके साथ ही कोर्ट ने पूर्व में संपत्ति के संबंध में मांगी गई रिपोर्ट न मिलने पर जिलाधिकारी को रिमाइंडर भी जारी किया। मामले की अगली सुनवाई नौ फरवरी को होगी। व्यापारी पुत्र के अपहरण केस वं में अमरमणि त्रिपाठी के खिलाफ विशेष न्यायाधीश एमपीएमएलए/ सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि की अदालत में सुनवाई चल रही है।
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दो दिसंबर को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अमरमणि की चल-अचल संपत्ति का पता कर कुर्की करने का आदेश दिया था।

यह है मामला
छह दिसंबर 2001 को व्यापारी धर्मराज मद्धेशिया के बेटे राहुल का अपहरण हो गया था। इस मामले में कोतवाली थाने में अपहरण का केस दर्ज कराया गया था। पुलिस ने इस मामले में अमरमणि समेत नौ लोगों को आरोपी बनाया था। आरोप है कि लखनऊ के जिस मकान से अपहृत बालक मिला था, वह तत्कालीन मंत्री अमरमणि का था। अमरमणि के खिलाफ 24 अक्तूबर 2011 से गैर जमानती वारंट जारी है।
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