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Basti News: प्राण घातक हमले में 9 लोगों की जमानत अर्जी खारिज
Sun, 19 Mar 2023 01:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Sun, 19 Mar 2023 01:00 AM IST
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बस्ती। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार श्रीवास्तव ने प्राणघातक चोट पहुंचाने के मामले में 3 महिलाओं सहित 9 लोगों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इस मामले में 7 लोगों को गंभीर चोटें आई थीं।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता परिपूर्णनंद पांडेय व एडीजीसी जय गोविंद सिंह वरिष्ठ अधिवक्ता उपेंद्र नाथ दुबे ने न्यायालय में तर्क प्रस्तुत किया। कहा कि नगर थाना क्षेत्र के नगर खास गांव में दो परिवारों के बीच में जमीनी रंजिश थी। मुकदमे के वादी मो. काशिम ने थाना नगर में तहरीर देकर कहा कि 19 जून 2022 को समय शाम 4 बजे बजे उसके पट्टीदार सकीना, मो. आलम, मो. नियाज, मो. अनस, साजू उर्फ कलाम, शबनम बानो, मो. सरफराज, यासमीन व ताहिर अली एक राय होकर पारिवारिक विवाद को लेकर गाली देते हुए लाठी डंडा लात मुक्का से मारने पीटने लगे। बीच बचाने करने आई शिकायतकर्ता की बहन शाहिदा खातून, शमा खातून, मु.ख्सरा खातून, गुड़िया उर्फ शोएबा खातून को भी मारा पीटा। मुख्सरा खातून व सोयबा खातून की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने बताया कि मु.ख्सरा खातून को प्राणघातक चोट आई है। जबकि सोयबा खातून का दाहिना पैर फ्रैक्चर हो गया था। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सभी 9 आरोपितों की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता परिपूर्णनंद पांडेय व एडीजीसी जय गोविंद सिंह वरिष्ठ अधिवक्ता उपेंद्र नाथ दुबे ने न्यायालय में तर्क प्रस्तुत किया। कहा कि नगर थाना क्षेत्र के नगर खास गांव में दो परिवारों के बीच में जमीनी रंजिश थी। मुकदमे के वादी मो. काशिम ने थाना नगर में तहरीर देकर कहा कि 19 जून 2022 को समय शाम 4 बजे बजे उसके पट्टीदार सकीना, मो. आलम, मो. नियाज, मो. अनस, साजू उर्फ कलाम, शबनम बानो, मो. सरफराज, यासमीन व ताहिर अली एक राय होकर पारिवारिक विवाद को लेकर गाली देते हुए लाठी डंडा लात मुक्का से मारने पीटने लगे। बीच बचाने करने आई शिकायतकर्ता की बहन शाहिदा खातून, शमा खातून, मु.ख्सरा खातून, गुड़िया उर्फ शोएबा खातून को भी मारा पीटा। मुख्सरा खातून व सोयबा खातून की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने बताया कि मु.ख्सरा खातून को प्राणघातक चोट आई है। जबकि सोयबा खातून का दाहिना पैर फ्रैक्चर हो गया था। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सभी 9 आरोपितों की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है
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