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Basti News: लूट के आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
Fri, 14 Jul 2023 12:49 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Fri, 14 Jul 2023 12:49 AM IST
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बस्ती। फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय की न्यायाधीश तारकेश्वरी सिंह ने रुधौली थाना क्षेत्र के सहज जन सेवा केंद्र में लूट व संचालक पर जानलेवा हमला करने के आरोपियाों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मीकांत द्विवेदी ने अदालत में घटनाक्रम की जानकारी दी। कहा कि रुधौली थाना क्षेत्र के विशुनपुरवा बाजार निवासी राधेश्याम ने स्थानीय थाना में तहरीर दी। इसमें कहा कि उनका पुत्र रामकरन चौधरी विशुनपुरवा बाजार में करन सहज जन सेवा केंद्र चलता है। दो जनवरी 2023 की शाम 5:10 बजे दो युवक उसके पास आए और एटीएम से रुपये निकालने की बात करने लगे। वह रुपये निकालने के बजाय बातचीत कर समय बिता रहे थे। इसी बीच रामकरन अन्य काम में व्यस्त हो गए। मौके का फायदा उठा आरोपी रुपये व कागजातों से भरा बैग लेकर भागने लगे। संचालक रामकरन ने बैग पकड़ लिया। घटना को अंजाम देने में बाधा बन रहे रामकरन को इसी बीच दूसरे आरोपी ने सीने पर गोली मार दी जिससे वह घायल हो गए। संवाद
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मीकांत द्विवेदी ने अदालत में घटनाक्रम की जानकारी दी। कहा कि रुधौली थाना क्षेत्र के विशुनपुरवा बाजार निवासी राधेश्याम ने स्थानीय थाना में तहरीर दी। इसमें कहा कि उनका पुत्र रामकरन चौधरी विशुनपुरवा बाजार में करन सहज जन सेवा केंद्र चलता है। दो जनवरी 2023 की शाम 5:10 बजे दो युवक उसके पास आए और एटीएम से रुपये निकालने की बात करने लगे। वह रुपये निकालने के बजाय बातचीत कर समय बिता रहे थे। इसी बीच रामकरन अन्य काम में व्यस्त हो गए। मौके का फायदा उठा आरोपी रुपये व कागजातों से भरा बैग लेकर भागने लगे। संचालक रामकरन ने बैग पकड़ लिया। घटना को अंजाम देने में बाधा बन रहे रामकरन को इसी बीच दूसरे आरोपी ने सीने पर गोली मार दी जिससे वह घायल हो गए। संवाद
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