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Basti News: मोहित हत्याकांड के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Fri, 08 Nov 2024 12:45 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Fri, 08 Nov 2024 12:45 AM IST
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Bail application of Mohit murder accused rejected
बस्ती। जनपद न्यायाधीश कुलदीप सक्सेना ने चर्चित मोहित अपहरण और हत्याकांड के आरोरी अनुरुद्राक्ष की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी परिपूर्णानंद पांडेय, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कमलेश चौधरी ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पिकोरा दत्तूराय में अविनाश सिंह के मकान में मोहित यादव उर्फ रत्नेश यादव किराये पर रहता था। 12 जुलाई 2024 को दिनदहाड़े आदित्य विक्रम सिंह व सब्जी मंडी गांधीनगर कोतवाली बस्ती निवासी पुलकित गर्ग उर्फ जैन, सत्यम कसौधन ,मोनू व सैयद इल्हान मोहित के कमरे में घुसकर के मारपीट की और उसे खींचकर अपने साथ ले गए।

मोहल्ला भरटोलवा निवासी सौरभ दुबे ने यह जानकारी मकान मालिक अविनाश सिंह को दी। अविनाश ने कोतवाली में तहरीर दी। तहरीर के आधार पर अपहरण का केस दर्ज हुआ। बाद में हत्या की धारा की बढ़ोतरी कर दी गई। इस मामले में अनुरुद्राक्ष पांडेय निवासी ग्राम डोमथरा थाना त्रिलोकपुर जिला सिद्धार्थनगर हाल मुकाम पिकौरा शिव गुलाम थाना कोतवाली बस्ती को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। संवाद
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