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Basti News: सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
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सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
बस्ती। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सक्सेना की अदालत में सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपी रामपाल की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। न्यायालय के समक्ष घटना का विवरण जिला शासकीय अधिवक्ता परिपूर्णानंद पांडेय ने रखा।
उन्होंने अदालत को बताया कि मामला आठ जुलाई 2022 सोनहा थाना क्षेत्र के एक गांव का है। शिकायतकर्ता ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी बहन घर से किसी काम के लिए निकली थी। गांव के ही रामपाल सहित चार आरोपियों ने उसे पकड़ लिया और शादी का झांसा देकर अपने साथ कहीं लेकर चले गए।
वहां तीन आरोपियों ने सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया। पीड़िता के कमलबंद बयान और मेडिकल परीक्षण के आधार पर एफआईआर में सामूहिक दुष्कर्म की धारा बढ़ाई गई। मामले को सुनने बाद न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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बस्ती। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सक्सेना की अदालत में सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपी रामपाल की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। न्यायालय के समक्ष घटना का विवरण जिला शासकीय अधिवक्ता परिपूर्णानंद पांडेय ने रखा।
उन्होंने अदालत को बताया कि मामला आठ जुलाई 2022 सोनहा थाना क्षेत्र के एक गांव का है। शिकायतकर्ता ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी बहन घर से किसी काम के लिए निकली थी। गांव के ही रामपाल सहित चार आरोपियों ने उसे पकड़ लिया और शादी का झांसा देकर अपने साथ कहीं लेकर चले गए।
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वहां तीन आरोपियों ने सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया। पीड़िता के कमलबंद बयान और मेडिकल परीक्षण के आधार पर एफआईआर में सामूहिक दुष्कर्म की धारा बढ़ाई गई। मामले को सुनने बाद न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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