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Basti News: छात्र नेता कबीर हत्याकांड में छह आरोपियों की अग्रिम जमानत खारिज

Thu, 01 Oct 2026 01:20 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 01:20 AM IST
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Anticipatory bail rejected for six accused in student leader Kabir murder case.
बस्ती। विशेष न्यायाधीश/भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोर्ट के न्यायाधीश जितेंद्र गुप्ता की अदालत ने छात्र नेता आदित्य नारायण तिवारी उर्फ कबीर हत्याकांड में छह आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यह आदेश दिया। आरोपियों के खिलाफ पहले ही गैरजमानती वारंट जारी होने के साथ कुर्की की कार्रवाई भी की जा चुकी है।
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शासकीय अधिवक्ता दिलीप सिंह ने अदालत को बताया कि कप्तानगंज थाना क्षेत्र के ऐठीडीह गांव निवासी शिव प्रसाद तिवारी ने मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर के अनुसार उनके भतीजे आदित्य नारायण तिवारी उर्फ कबीर एपीएन पीजी कॉलेज के छात्र नेता और पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष थे। छात्र राजनीति में वर्चस्व को लेकर उनका कुछ लोगों से विवाद चल रहा था। अभियोजन के अनुसार संबंधित आरोपियों के खिलाफ पूर्व में हत्या के प्रयास का मुकदमा भी दर्ज हुआ था।
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9 अक्तूबर 2019 को गोली मारकर की गई थी हत्या
अभियोजन के अनुसार नौ अक्तूबर 2019 को करीब पौने 11 बजे कबीर मालवीय मार्ग पर डॉ. रामेंद्र चतुर्वेदी के नए अस्पताल के पास मनोज कुमार और जयप्रकाश ओझा से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान नामजद आरोपी और दो अज्ञात लोग मोटरसाइकिल से पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने कबीर को घेरकर गोली मार दी। गोली लगने से उनकी मौत हो गई। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था। वादी की ओर से अधिवक्ता संजय उपाध्याय ने 12 मार्च 2026 को धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आरोपियों को तलब किए जाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। अदालत ने अमन प्रताप सिंह, अक्षय प्रताप सिंह, मोहम्मद साद उर्फ सद्दू, मो. समीर, साहिल सिंह, अवनीश सिंह और इमरान उर्फ शीबू को बलवा, हत्या और साजिश के आरोप में विचारण के लिए तलब किया था। अदालत में उपस्थित न होने पर सभी सात आरोपियों के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किए गए। इसके बाद भी हाजिर नहीं होने पर उन्हें फरार घोषित कर कुर्की का आदेश दिया गया। कुर्की की कार्रवाई भी पूरी हो चुकी है। तलबी आदेश के खिलाफ आरोपियों ने हाईकोर्ट का रुख किया, लेकिन वहां से राहत नहीं मिली। इसके बाद अवनीश प्रताप सिंह, इमरान, समीर, साद, अक्षय प्रताप सिंह और अमन प्रताप सिंह ने अग्रिम जमानत के लिए अदालत में अर्जी दाखिल की। सुनवाई के बाद अदालत ने सभी छह की अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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