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अमर उजाला इंपैक्ट: अवैध लाइन निर्माण मामले में अधिशासी अभियंत सहित तीन निलंबित

Fri, 27 May 2022 12:09 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 27 May 2022 12:09 AM IST
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3  suspended with Exn
अवैध लाइन निर्माण मामले में अधिशासी अभियंता सहित तीन निलंबित
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बस्ती। हवेलिया खास में अवैध बिजली लाइन निर्माण मामले में विद्युत वितरण खंड प्रथम (नगरीय) अधिशासी अभियंता, उपखंड अधिकारी अमहट व बड़ेवन अवर अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। तीनों को मुख्य अभियंता कार्यालय से संबद्ध किया गया है। मामले की जांच दो सदस्यीय टीम ने की थी।
शहर से सटे हवेलिया में एक निजी स्कूल के पीछे 27 खंभों की अवैध लाइन का निर्माण कराया गया है। हिंदी दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला ने 13 अप्रैल को खबर प्रकाशित कर मामले का सबसे पहले पर्दाफाश किया था। इसके बाद मुख्य अभियंता एमके अग्रवाल ने टीम गठित कर पहली बार जांच के निर्देश दिए। जांच में देरी होने पर मुख्य अभियंता ने 12 मई को मुख्य लेखाधिकारी को टीम से हटाकर सहायक लेखाधिकारी को नामित किया। 21 मई को मुख्य अभियंता ने जांच रिपोर्ट प्रबंध निदेशक वाराणसी को भेजा। बुधवार देर रात प्रबंध निदेशक का पत्र पहुंचते ही विद्युत निगम में खलबली मच गई। विद्युत वितरण खंड प्रथम अधिशासी अभियंता संतोष कुमार, उपखंड अधिकारी अमहट मनोज कुमार यादव व बड़ेवन अवर अभियंता कृष्ण मोहन यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
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एमडी के आदेशों का किया जा रहा है पालन
मुख्य अभियंता एमके अग्रवाल ने बताया कि प्रबंध निदेशक का आदेश प्राप्त हुआ है। आदेशानुसार अधिशासी अभियंता प्रथम, उपखंड अधिकारी अमहट व अवर अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। एमडी के आदेशों का पालन किया जा रहा है।
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