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Basti News: 25 नवंबर तक धारा 163 लागू, पांच से अधिक लोगों के जुटने पर रोक

Wed, 02 Sep 2026 12:00 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 12:00 AM IST
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Section 163 in force until November 25; assembly of more than five people prohibited.
बस्ती। त्योहारों, परीक्षाओं और संभावित धरना-प्रदर्शन के मद्देनजर जिले में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट ज्ञानचंद्र गुप्ता ने धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया है। आदेश 25 नवंबर तक प्रभावी रहेगा।
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इसके तहत सार्वजनिक स्थल पर पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। किसी भी सभा के लिए संबंधित उपजिलाधिकारी या जिलाधिकारी से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। कलेक्ट्रेट परिसर और उसके आसपास धरना-प्रदर्शन, घेराव व चक्का जाम प्रतिबंधित रहेगा।
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एडीएम ने बताया कि लाइसेंसी शस्त्र धारकों के खुलेआम शस्त्र लेकर चलने पर भी रोक रहेगी। परीक्षा केंद्रों की 100 मीटर की परिधि में भी आदेश लागू रहेगा। परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में मोबाइल, पेजर, कैलकुलेटर, पेन स्कैनर समेत इलेक्ट्रानिक उपकरण नहीं ले जा सकेंगे। डीजे और लाउडस्पीकर का प्रयोग निर्धारित नियमों के अनुसार ही होगा। आदेश का उल्लंघन दंडनीय अपराध होगा।
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