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जानलेवा हमले में तीन को सात वर्ष की सजा व जुर्माना
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जानलेवा हमले में तीन को सात वर्ष की सजा व जुर्माना
बस्ती। संतकबीरनगर जनपद के खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के जोखा गांव में 19 साल पहले हुए जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने तीन आरोपियों को सात साल की कठोर सजा व प्रत्येक को 65 सौ रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है।
अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार की अदालत में अपर जिला शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मीकांत द्विवेदी ने बताया कि जोखा निवासी रामकृपाल ने 27 नवंबर 2003 को कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि बच्चों के मामूली विवाद में उस दिन सुबह 11 बजे गांव के ही संतराम, रामजी, राघव चौधरी, विजई, हरीशचंद्र लाल व नागेंद्र ने उनके घर पर हमला बोल दिया। उस समय आरोपियों ने रामकृपाल के घर की फूल कुमारी को मारपीट कर घायल कर दिया जिससे उसका दाहिना हाथ चोटिल हो गया और सिर पर प्राणघातक चोट पहुंची। तत्कालीन उप निरीक्षक श्रीधराचार्य पांडेय ने विवेचना में संतराम व राघव आदि के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। अदालत ने बचाव पक्ष को भी अपनी दलील प्रस्तुत करने का अवसर दिया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सजा सुनाई है।
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बस्ती। संतकबीरनगर जनपद के खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के जोखा गांव में 19 साल पहले हुए जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने तीन आरोपियों को सात साल की कठोर सजा व प्रत्येक को 65 सौ रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है।
अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार की अदालत में अपर जिला शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मीकांत द्विवेदी ने बताया कि जोखा निवासी रामकृपाल ने 27 नवंबर 2003 को कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि बच्चों के मामूली विवाद में उस दिन सुबह 11 बजे गांव के ही संतराम, रामजी, राघव चौधरी, विजई, हरीशचंद्र लाल व नागेंद्र ने उनके घर पर हमला बोल दिया। उस समय आरोपियों ने रामकृपाल के घर की फूल कुमारी को मारपीट कर घायल कर दिया जिससे उसका दाहिना हाथ चोटिल हो गया और सिर पर प्राणघातक चोट पहुंची। तत्कालीन उप निरीक्षक श्रीधराचार्य पांडेय ने विवेचना में संतराम व राघव आदि के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। अदालत ने बचाव पक्ष को भी अपनी दलील प्रस्तुत करने का अवसर दिया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सजा सुनाई है।
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