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महामारी एक्ट के केस वापस हुए तो 2612 लोगों को मिलेगी राहत

Sun, 14 Feb 2021 12:03 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 14 Feb 2021 12:03 AM IST
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2612 people will get relief if cases of epidemic act are returned
महामारी एक्ट के केस वापस हुए तो 2612 लोगों को मिलेगी राहत
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बस्ती। लॉकडाउन के दौरान महामारी एक्ट के तहत दर्ज मुकदमों की वापसी के लिए योगी सरकार के निर्देश के बाद कई लोगों के चेहरों पर खुशी देखी गई। इनके ऊपर कोविड प्रोटोकॉल और लॉकडाउन के दौरान निर्देशों के उल्लंघन के आरोप में केस दर्ज है। इससे जिले के 2612 आरोपितों को फायदा मिलेगा।
लॉकडाउन के दौरान जिले के कुल 16 थानों में कोविड प्रोटोकाल उल्लंघन के 785 मुकदमे दर्ज किए गए थे। इन मुकदमों में कुल 2612 व्यक्तियों को नामजद किया था। 1936 लोग गिरफ्तार किए गए जा चुके हैं। इनमें व्यापारियों के अलावा दूसरे वर्ग के लोग भी शामिल हैं। एसपी हेमराज मीणा ने बताया कि सभी तरह के आंकड़े तैयार किए गए हैं।
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शासन के दिशा-निर्देश के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि प्रदेश सरकार कोविड-19 उल्लंघन के मुकदमों की वापसी की प्रक्रिया शुरू कर रही है। भविष्य में दोबारा ऐसा न करने की चेतावनी के साथ इन मुकदमों की वापसी होगी। सरकार का मानना है कि इन मुकदमों की वापसी से पुलिस और न्यायालय से भी बोझ कम होगा और उन्हें आवश्यक चीजों की जांच के लिए मौका मिल सकेगा।
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लॉकडाउन के दौरान निषेधाज्ञा लगी हुई थी। उसके उल्लंघन के सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए। उनमें भी कोविड-19 के प्रोटोकाल के उल्लंघन की धारा लगी। साथ ही मारपीट, चोरी, तस्करी, आबकारी एक्ट और मादक द्रव्यों आदि के प्रकरणों में दर्ज मुकदमों के साथ भी कोविड प्रोटोकाल उल्लंघन की धाराएं लगाई गई थीं।
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