फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   2 years imprisonment for two brothers convicted of adulteration

Basti News: मिलावटखोरी के दोषी दो भाइयों को 2 वर्ष की कैद

Thu, 08 Jun 2023 01:09 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Thu, 08 Jun 2023 01:09 AM IST
विज्ञापन
2 years imprisonment for two brothers convicted of adulteration
बस्ती। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उमेश यादव ने 39 साल पुराने मामले में मिलावटखोरी में दो सगे भाइयों को दोषी ठहराया है। अदालत ने मुकदमे की लंबी अवधि को देखते हुए प्रत्येक को 2 वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में कोर्ट ने प्रत्येक को 3000 रुपये अर्थदंड भी लगाया है। इसे अदा न करने पर 1 माह 15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन

घटनाक्रम के अनुसार, बखिरा थाना क्षेत्र के पड़रिया चौराहे पर 18 नवंबर 1984 को सुबह 9 बजे अपने सहयोगियों के साथ खाद्य निरीक्षक नरसिंह नारायण श्रीवास्तव जांच के लिए निकले थे। पड़रिया चौराहा स्थित श्रीशंकर उर्फ राम शंकर शिवप्रसाद दुकान पर मौजूद थे। उनकी दुकान में 40 पैकेट रंगीन लेमन जूस पाया गया। इसकी गुणवत्ता पर खाद्य निरीक्षक को संदेह हुआ। खाद्य निरीक्षक ने उसमें से 3 पैकेट नमूने के लिए लिया। दोनों भाइयों ने अपने पिता भूलन के साथ मिलकर नमूने में लिए गए लेमन चूस के पैकेट को छीन लिया और धमकाया भी। कहा कि यदि चौराहे पर दिखाई दिए तो ठीक नहीं होगा। खाद्य निरीक्षक की शिकायत पर खाद्य अपमिश्रण का मुकदमा दर्ज हुआ। गवाहों का बयान दर्ज किया गया। पत्रावली सुनवाई में चलती रही। 39 साल बीत गए। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उमेश यादव ने मामले की त्वरित सुनवाई शुरू कराई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद श्रीशंकर व बसु प्रसाद को दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed