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विपणन निरीक्षक पर विभागीय कार्रवाई के आदेश

Tue, 27 Jun 2017 05:39 PM IST
Updated Tue, 27 Jun 2017 05:39 PM IST
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विपणन निरीक्षक पर विभागीय कार्रवाई के आदेश
गेहूं खरीद में रुचि न लेना और परिवार के फर्म को आढ़ती बनाकर उससे खरीद करवाना साऊंघाट खरीद केंद्र के खरीद प्रभारी और विपणन निरीक्षक शिव शंकर सिंह को भारी पड़ा। उनके विरुद्घ विभागीय कार्रवाई का आदेश आयुक्त खाद्य एवं रसद ने दिया है। फैजाबाद के आरएफसी को जांच अधिकारी बनाया गया है।
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विपणन निरीक्षक पर जो आरोप लगाए गए हैं, उनमें प्रमुख रूप से गेहूं खरीद में रूचि न लेना और खरीदे गए गेहूं का भंडारण न कराने के साथ उन पर अपने परिवार के फर्म मॉ भवानी इंड्रस्ट्रीज पर चावल बकाया न रहने के बावजूद उनसे आढ़त का कार्य कराने और शत प्रतिशत बिलिंग न करने का आरोप है। जारी करने के आदेश में कहा गया है कि विपणन निरीक्षक के मनमाने रूप कार्य की रिपोर्ट आरएफसी कर चुके हैं। अफसरों के आदेशों की अवहेलना करना और अनियमितता करने का भी आरोप है। वर्ष 2011 से लेकर वर्ष 2017 के बकाए चावल के लिए भी विपणन निरीक्षक को दोषी माना गया है।
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