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दुष्कर्म के आरोपी को सात वर्ष की सजा
ब्यूरो/अमर उजाला बस्ती
Updated Wed, 15 Aug 2018 12:28 AM IST
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दिल्ली हाईकोर्ट
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बस्ती। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मदनलाल की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को सात साल की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर बीस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। इसे न अदा करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अर्थदंड से प्राप्त धनराशि पीड़िता को मिलेगा।
विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो राजेंद्र शंकर द्विवेदी ने कोर्ट में घटना का विवरण रखा। मामला रुधौली क्षेत्र के एक गांव का है। जिसका मुकदमा पीड़िता की ओर से कोर्ट के आदेश पर तीन दिसंबर 2014 को दर्ज किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार पंद्रह वर्षीय पीड़िता दो वर्ष पहले गांव के बाहर घास काटने गई थी। अकेला पाकर बितेहरा निवासी गुलाम मोहम्मद ने उसके साथ दुष्कर्म किया और शिकायत न करने की धमकी दी।
बाद में शादी का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म किया। बाद में धोखा देकर दूसरी लड़की से शादी कर लिया। 15 सितंबर 2014 को साथ में रखने से इंकार कर दिया। पंचायत भी हुई। रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज करने के बाद दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में आरोप पत्र दाखिल हुआ। अभियोजन की ओर से पीड़िता सहित दस गवाहों के बयान दर्ज हुए। गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर न्यायालय ने गुलाम मोहम्मद पर लगे आरोपों में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो राजेंद्र शंकर द्विवेदी ने कोर्ट में घटना का विवरण रखा। मामला रुधौली क्षेत्र के एक गांव का है। जिसका मुकदमा पीड़िता की ओर से कोर्ट के आदेश पर तीन दिसंबर 2014 को दर्ज किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार पंद्रह वर्षीय पीड़िता दो वर्ष पहले गांव के बाहर घास काटने गई थी। अकेला पाकर बितेहरा निवासी गुलाम मोहम्मद ने उसके साथ दुष्कर्म किया और शिकायत न करने की धमकी दी।
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बाद में शादी का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म किया। बाद में धोखा देकर दूसरी लड़की से शादी कर लिया। 15 सितंबर 2014 को साथ में रखने से इंकार कर दिया। पंचायत भी हुई। रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज करने के बाद दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में आरोप पत्र दाखिल हुआ। अभियोजन की ओर से पीड़िता सहित दस गवाहों के बयान दर्ज हुए। गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर न्यायालय ने गुलाम मोहम्मद पर लगे आरोपों में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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