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Basti News: 1.13 लाख निजी वाहन पूरी कर चुके उम्र, नहीं कराया दोबारा पंजीकरण
Mon, 05 Aug 2024 03:20 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Mon, 05 Aug 2024 03:20 AM IST
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- परिवहन विभाग कार्रवाई के लिए तैयार कर रहा रणनीति
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। जनपद में 1.13 लाख निजी कार व बाइकों पर जल्द ही कार्रवाई होने वाली है। जिले में एक लाख 13 हजार 377 वाहन ऐसे हैं जो 15 व 20 वर्ष की निर्धारित आयु सीमा पूरी कर चुकी हैं। इन वाहनों का दोबारा पंजीयन भी नहीं कराया गया है। इनमें 53 हजार 719 कारें व 59 हजार 658 बाइक शामिल हैं।
बताया जा रहा है कि यह गाड़ियां अभी भी सड़कों पर चल रही हैं, जो पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा दे रही हैं। विभाग के अनुसार, कार व बाइक की आयु सीमा 15 वर्ष निर्धारित की गई है। 15 साल बाद कुछ लोग दोबारा पंजीयन करवाकर पांच साल के लिए वैधता प्रमाणपत्र जारी करवा लेते हैं। यदि बिना पंजीकरण यह वाहन चलते हुए पाए गए तो 5 हजार रुपये जुर्माना और अन्य कार्रवाई की जाएगी।
एआरटीओ पंकज सिंह ने बताया कि आयु सीमा पूरी कर चुके वाहनों के दोबारा पंजीयन के लिए कार व बाइक का कम से कम थर्ड पार्टी बीमा होना अनिवार्य है। उस पर एचएसआरपी यानी कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगा होना जरूरी है। बिना इसके दोबारा पांच साल के लिए पंजीयन नहीं हो पाएगा।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। जनपद में 1.13 लाख निजी कार व बाइकों पर जल्द ही कार्रवाई होने वाली है। जिले में एक लाख 13 हजार 377 वाहन ऐसे हैं जो 15 व 20 वर्ष की निर्धारित आयु सीमा पूरी कर चुकी हैं। इन वाहनों का दोबारा पंजीयन भी नहीं कराया गया है। इनमें 53 हजार 719 कारें व 59 हजार 658 बाइक शामिल हैं।
बताया जा रहा है कि यह गाड़ियां अभी भी सड़कों पर चल रही हैं, जो पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा दे रही हैं। विभाग के अनुसार, कार व बाइक की आयु सीमा 15 वर्ष निर्धारित की गई है। 15 साल बाद कुछ लोग दोबारा पंजीयन करवाकर पांच साल के लिए वैधता प्रमाणपत्र जारी करवा लेते हैं। यदि बिना पंजीकरण यह वाहन चलते हुए पाए गए तो 5 हजार रुपये जुर्माना और अन्य कार्रवाई की जाएगी।
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एआरटीओ पंकज सिंह ने बताया कि आयु सीमा पूरी कर चुके वाहनों के दोबारा पंजीयन के लिए कार व बाइक का कम से कम थर्ड पार्टी बीमा होना अनिवार्य है। उस पर एचएसआरपी यानी कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगा होना जरूरी है। बिना इसके दोबारा पांच साल के लिए पंजीयन नहीं हो पाएगा।
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