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बरेली: दुष्कर्म की साजिश रचने वाली दो महिलाओं को 10-10 साल की कैद

Sat, 04 Sep 2021 03:33 PM IST
प्राची प्रियम संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Published by: प्राची प्रियम Updated Sat, 04 Sep 2021 03:33 PM IST
सार

मुख्य अभियुक्त के नाबालिग होने के कारण उसका मुकदमा किशोर न्यायालय भेजा गया है। साथ ही, किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने की साजिश रचने वाली दो महिलाओं को अदालत ने 10-10 साल की कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। 
 

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Two women accused of planning rape of a minor girl sentenced to prison for 10 years
जेल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बरेली में दुष्कर्म की साजिश रचने वाली दो महिलाओं को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। सजा का आदेश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अनिल कुमार सेठ ने दिया। मामले के मुख्य अभियुक्त के नाबालिग होने के कारण उसका मुकदमा किशोर न्यायालय भेजा गया है। 

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घटना थाना कैंट की है। इसकी रिपोर्ट पीड़ित किशोरी के पिता ने लिखाई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक मई 2016 को किशोरी गांव की दुकान से नमकीन लेने गई थी। नमकीन लेकर लौटते वक्त अभियुक्त सोमवती और शीश कुमारी ने किशोरी को अपने घर पर बुला लिया। 
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उन्होंने कहा कि नमकीन अंदर बैठ कर खा लो। किशोरी के घर में घुसते ही सोमवती ने बाहर से कुंडी लगा दी। घर में पहले से ही एक किशोर मौजूद था। उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। काफी देर तक जब किशोरी घर नहीं पहुंची तो उसके परिजनों ने तलाश शुरू की।
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किशोरी की भाभी जब उसे तलाशते हुए सोमवती के घर के पास पहुंची तो उन्हें किशोरी की चीखें सुनाईं दीं। उन्होंने कुंडी खोली तो आरोपी किशोर भाग गया। अभियुक्त बदायूं का रहने वाला है। उसकी उम्र 16 साल है। मेडिकल के बाद किशोरी की उम्र 17 साल तय की गई। 


अभियोजन की ओर से सरकारी वकील हरेंद्र पाल सिंह राठौर ने पक्ष रखा। कोर्ट ने अभियुक्त सोमवती और शीश कुमारी को दुष्कर्म की साजिश रचने का दोषी ठहराते हुए 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि पीड़ित किशोरी को देने का आदेश भी कोर्ट ने किया।

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