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Bareilly News: बिना मंजूरी के हो रहे निर्माण पर दो व्यावसायिक भवन सील
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बरेली। बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) की प्रवर्तन टीम ने सोमवार को अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो व्यावसायिक भवनों को सील कर दिया। दोनों स्थानों पर प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराए बिना निर्माण कराया जा रहा था।
प्राधिकरण की टीम ने थाना बारादरी क्षेत्र में सेटेलाइट बस स्टैंड के निकट तरुण गुप्ता द्वारा करीब 200 वर्गमीटर क्षेत्रफल में कराए जा रहे व्यावसायिक भवन के निर्माण को सील किया। इसके अलावा स्टेडियम रोड पर सेंट फ्रांसिस स्कूल के पास अभिषेक गुप्ता द्वारा करीब 800 वर्गमीटर क्षेत्रफल में कराए जा रहे व्यावसायिक भवन के निर्माण के खिलाफ भी सीलबंदी की कार्रवाई की गई।
बरेली विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष सौम्या पांडेय ने बताया कि दोनों स्थलों पर बिना विकास प्राधिकरण की अनुमति के निर्माण कराया जा रहा था। उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए निर्माण स्थलों को सील किया गया। बिना अनुमति कराए जा रहे अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ सीलबंदी व ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। साथ ही संपत्ति खरीदने से पहले विक्रेता से मानचित्र स्वीकृति समेत संबंधित अभिलेख जरूर प्राप्त करें और संपत्ति के प्राधिकरण से स्वीकृत होने की पुष्टि कर लें।
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प्राधिकरण की टीम ने थाना बारादरी क्षेत्र में सेटेलाइट बस स्टैंड के निकट तरुण गुप्ता द्वारा करीब 200 वर्गमीटर क्षेत्रफल में कराए जा रहे व्यावसायिक भवन के निर्माण को सील किया। इसके अलावा स्टेडियम रोड पर सेंट फ्रांसिस स्कूल के पास अभिषेक गुप्ता द्वारा करीब 800 वर्गमीटर क्षेत्रफल में कराए जा रहे व्यावसायिक भवन के निर्माण के खिलाफ भी सीलबंदी की कार्रवाई की गई।
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बरेली विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष सौम्या पांडेय ने बताया कि दोनों स्थलों पर बिना विकास प्राधिकरण की अनुमति के निर्माण कराया जा रहा था। उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए निर्माण स्थलों को सील किया गया। बिना अनुमति कराए जा रहे अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ सीलबंदी व ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। साथ ही संपत्ति खरीदने से पहले विक्रेता से मानचित्र स्वीकृति समेत संबंधित अभिलेख जरूर प्राप्त करें और संपत्ति के प्राधिकरण से स्वीकृत होने की पुष्टि कर लें।
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