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अब 31 जनवरी तक दाखिल हो सकेंगे ट्रेड टैक्स रिटर्न
बरेली
Updated Fri, 30 Dec 2016 01:03 AM IST
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नोेटबंदी के कारण हिसाब लगाने में व्यस्त कारोबारियों और उद्यमियों को प्रदेश सरकार ने ट्रेड टैक्स का रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा एक महीने बढ़ाकर 31 जनवरी 2017 कर दी है। हर साल यह रिर्टन 31 दिसंबर तक जमा करना होता था, इस बार कम रिटर्न दाखिल हुए थे, इसीलिए प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है। इस आदेश से बरेली के दस हजार कारोबारियों को राहत मिलेगी।
वाणिज्यकर कमिश्नर मुकेश कुमार मेश्राम ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि नोटबंदी के कारण व्यापारी और कारोबारी अपनी करेंसी का हिसाब लगाने में व्यस्त रहे थे। इस कारण वह अपने कारोबार के उत्पादन और बिक्री का आंक ड़ा तैयार कराने पर ध्यान नहीं दे पाए। व्यापारियों को हर साल एक अप्रैल से 31 मार्च तक की बिक्री, उत्पादन और अन्य जानकारियों का ब्योरा 31 दिसंबर तक दिया जाता था। समय से इस ब्योरे को न देने की स्थिति में अर्थ दंड का प्रावधान था। लेकिन अब कारोबारियों पर एक महीने तक किसी भी तरह का अर्थ दंड नहीं लगेगा।
सरकार के आदेश से बरेली के करीब बीस हजार कारोबारियों को राहत मिली है क्योंकि यह लोग नोटबंदी के बाद की परिस्थितियों से जूझ रहे थे। इसी वजह से यह लोग ट्रेड टैक्स में अपने-अपने प्रतिष्ठान की वार्षिकी जमा नहीं कर पाए थे।
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वाणिज्यकर कमिश्नर मुकेश कुमार मेश्राम ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि नोटबंदी के कारण व्यापारी और कारोबारी अपनी करेंसी का हिसाब लगाने में व्यस्त रहे थे। इस कारण वह अपने कारोबार के उत्पादन और बिक्री का आंक ड़ा तैयार कराने पर ध्यान नहीं दे पाए। व्यापारियों को हर साल एक अप्रैल से 31 मार्च तक की बिक्री, उत्पादन और अन्य जानकारियों का ब्योरा 31 दिसंबर तक दिया जाता था। समय से इस ब्योरे को न देने की स्थिति में अर्थ दंड का प्रावधान था। लेकिन अब कारोबारियों पर एक महीने तक किसी भी तरह का अर्थ दंड नहीं लगेगा।
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सरकार के आदेश से बरेली के करीब बीस हजार कारोबारियों को राहत मिली है क्योंकि यह लोग नोटबंदी के बाद की परिस्थितियों से जूझ रहे थे। इसी वजह से यह लोग ट्रेड टैक्स में अपने-अपने प्रतिष्ठान की वार्षिकी जमा नहीं कर पाए थे।
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