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Bareilly News: पॉक्सो एक्ट में दोषी को तीन साल की कैद, एक आरोपी बरी

Sun, 01 Nov 2026 03:06 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 03:06 AM IST
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Three-year imprisonment for a person convicted under the POCSO Act; one accused acquitted
बरेली। स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट नम्रता अग्रवाल ने कोचिंग से लौट रही छात्रा से सरेराह छेड़खानी के मामले में मुरादाबाद के बिलारी थाना क्षेत्र के अंसारियान निवासी अरशद को तीन साल की कैद और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। उसके साथी आफाक अली को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा।
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सिरौली थाना क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी 16 साल की बेटी अपनी सहेली के साथ तीन नवंबर 2017 को कोचिंग से घर लौट रही थी। रास्ते में बाइक सवार दो अज्ञात युवकों ने उसके साथ छेड़खानी की और दुपट्टा खींच लिया। अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जांच के दौरान अरशद और आफाक के नाम प्रकाश में आए। पुलिस ने दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सात गवाह पेश किए। छात्रा ने अरशद को पहचान लिया। आफाक के खिलाफ ठोस साक्ष्य नहीं मिले। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अरशद को कैद व जुर्माने की सजा सुनाई।
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कोर्ट ने चोरी के आरोपी को बरी किया
बरेली। स्पेशल जज नम्रता अग्रवाल ने चोरी के आरोपी सिरौली थाना क्षेत्र के गांव गुलड़िया उपराला निवासी छोटू उर्फ फूल सिंह को दोषमुक्त करार दिया है। इस मामले में चार आरोपी नाबालिग थे। उनके खिलाफ सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड ने की।
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सिरौली थाने में लाखन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके कॉलेज की तीन दुकानों से चोरों ने 25 मार्च 2016 की रात हजारों रुपये की नकदी और सामान चोरी कर लिया। जांच के दौरान फूल सिंह समेत पांच नाम प्रकाश में आए। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान सात गवाह पेश किए गए, लेकिन अभियोजन पक्ष स्वतंत्र गवाह पेश करने में नाकाम रहा। दूसरी ओर पुलिस चोरी के माल की बरामदगी भी नहीं कर सकी। ऐसे में अदालत ने आरोपी फूल सिंह को बरी कर दिया। संवाद
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मानव तस्करी के दो आरोपी दोषमुक्त, वादी के खिलाफ कार्रवाई का आदेश
पीड़िता ने पहले लगाया था बेचने का आरोप, बाद में बयानों से मुकर गई
संवाद न्यूज एजेंसी
बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश राघवेंद्र मणि ने मानव तस्करी के आरोपी किला थाना क्षेत्र के बाकरगंज निवासी अरशद उर्फ चंदा और सीबीगंज थाना क्षेत्र के गांव दौली मुरावपुर निवासी बाबू उर्फ बाबूराम को दोषमुक्त करार दिया है। मामले में एक अन्य आरोपी अजीम उल्ला की सुनवाई के दौरान मौत होने के कारण पत्रावली पृथक कर दी गई थी। इस मामले में पीड़िता ने पहले बयान दिया था कि अरशद, अजीम उल्ला और बाबूराम ने उसे बेच दिया था। बाद में बयानों से मुकर गई। अदालत ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराने वाले किशोरी के पिता के खिलाफ कार्रवाई का आदेश भी दिया है।
किला थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले के निवासी व्यक्ति ने 31 नवंबर 2012 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी 15 सितंबर की शाम लापता हो गई। पता लगा कि अरशद, बाबूराम और अजीम उल्ला उसे ले गए हैं। जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। सात अक्तूबर 2013 को पुलिस ने पीड़िता को खोज लिया। उस समय पीड़िता ने बयान दर्ज कराया था कि अरशद, अजीम उल्ला और बाबूराम ने उसे बेच दिया था। मामले में मानव तस्करी की धारा बढ़ाई गई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने छह गवाह पेश किए।
पीड़िता ने बयान दिया कि वह अपनी मर्जी से अरशद के साथ गई थी। उसने अरशद के साथ निकाह कर लिया है। पता नहीं पुलिस ने उसका बेचने संबंधी बयान कैसे दर्ज कर लिया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को बरी कर दिया।
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शहर में बवाल के एक आरोपी की जमानत याचिका निरस्त
बरेली। शहर में 26 सितंबर 2025 को हुए बवाल के मामले मेंं आरोपी इज्जतनगर थाना क्षेत्र के मोहल्ला फरीदापुर चौधरी निवासी मोवीन बेग उर्फ मोमीन बेग की जमानत याचिका कोर्ट ने निरस्त कर दी है। आरोपी 15 अक्तूबर 2026 से जेल में है। बारादरी के तत्कालीन थानाध्यक्ष धनंजय पांडेय की ओर से नामजदों समेत 250 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ हिंसा करने, बलवा, पुलिस पर जानलेवा हमला आदि धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मोवीन को एक साल बाद 14 अक्तूबर को गिरफ्तार किया जा सका था। संवाद

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गैंगस्टर एक्ट का आरोपी दोषमुक्त, एक की हो चुकी मौत
बरेली। स्पेशल जज संतोष कुमार यादव ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी फरीदपुर के मोहल्ला कानूनगोयान निवासी नंद कुमार जायसवाल को दोषमुक्त करार दिया है। इसी मामले में एक अन्य आरोपी मोहल्ला परा निवासी शैलेंद्र की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है। फरीदपुर के तत्कालीन थाना प्रभारी उदयराज सिंह ने 16 अप्रैल 2003 को दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच के बाद चार्जशीट दाखिल कर दी गई। सुनवाई के दौरान तीन गवाह पेश किए गए। अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध नहीं कर सका। संवाद
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